दरभंगाः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एनके तिवारी ने बुधवार को डकैती कांड व दुष्कर्म मामले में दोषियों को सजा सुनाई. मनीगाछी थाना में 14 अगस्त 2012 को दर्ज डकैती की घटना की कांड संख्या 244 में ग्राम हुसैनी, मोतिहारी निवासी वीरेंद्र सहनी व सकल सहनी में दोषी पाते हुए भारतीय दंड विधान की धारा 397 के तहत 10-10 वर्षो का कारावास व धारा 395 के तहत 10-10 वर्षो की कारावास की सजा व 5-5 हजार रुपये आर्थिक दंड सुनाया है.
दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी. नेहरा, मनीगाछी निवासी अशोक कुमार राय ने इन दोनों के खिलाफ डकैती का मामला दर्ज करवाया था. एक दूसरे मामले में सिमरी थाना में दो जनवरी 2001 को दर्ज कांड संख्या 2/2001 में नाबालिग को शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म किए जाने के मामले में सिमरी थाना क्षेत्र के रहनेवाले सुनील पासवान को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 376 के तहत 7 वर्षो का कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड की राशि नहीं चुकाये जाने पर कारावास की अवधि एक वर्ष और बढ़ जायेगी.