मोरो पंचायत की मुखिया का प्रमाणपत्र अवैध घोषित

दरभंगा : दरभंगा व्यवहार न्यायालय के मुंसिफ प्रथम सह चुनाव ट्रिब्यूनल विवेक चंद्र वर्मा की अदालत ने हनुमाननगर प्रखंड के मोरो पंचायत की मुखिया आभा देवी के प्रमाणपत्र को अवैध घोषित करने का आदेश दिया है. उक्त आदेश चुनाव याचिका संख्या 04/2016 में पारित किया गया है. अदालत ने डीएम को अपनी देख-रेख में सभी […]
दरभंगा : दरभंगा व्यवहार न्यायालय के मुंसिफ प्रथम सह चुनाव ट्रिब्यूनल विवेक चंद्र वर्मा की अदालत ने हनुमाननगर प्रखंड के मोरो पंचायत की मुखिया आभा देवी के प्रमाणपत्र को अवैध घोषित करने का आदेश दिया है. उक्त आदेश चुनाव याचिका संख्या 04/2016 में पारित किया गया है. अदालत ने डीएम को अपनी देख-रेख में सभी आवश्यक पक्षकारों एवं उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में आदेश प्राप्ति के एक माह के अंदर पुनर्मतगणना कराकर विजयी उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित कर प्रमाणपत्र देने का आदेश दिया है.
जानकारी के अनुसार वर्ष 2016 में हुए मुखिया चुनाव में आभा देवी को सफलता मिली थी. इशरत जहां हैदरी 13 वोट से पिछड़ कर दूसरे नंबर पर रही. आवेदक के अधिवक्ता तौसीफ अख्तर ने बताया कि इशरत जहां हैदरी ने पुनर्मतगणना को लेकर चुनाव ट्रिब्यूनल के समक्ष 22 जून 2016 को चुनाव याचिका दायर की थी. याचिका में पराजित प्रत्याशी ने मतगणना पदाधिकारियों
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