सिंहवाड़ा थानाध्यक्ष को कोर्ट में प्रतिवेदन जमा करने का आदेश

Published at :26 Nov 2017 6:12 AM (IST)
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सिंहवाड़ा थानाध्यक्ष को कोर्ट में प्रतिवेदन जमा करने का आदेश

दरभंगा : दरभंगा व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चतुर्थ दीपक कुमार की अदालत ने सिंहवाड़ा के थानाध्यक्ष को कांड अंकित करने में हुए विलंब को लेकर स्पष्टीकरण पूछा है. साथ ही सात दिनों के अंदर सदेह उपस्थित होकर प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश दिया है. अदालत ने कहा है कि यदि सात दिनों […]

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दरभंगा : दरभंगा व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चतुर्थ दीपक कुमार की अदालत ने सिंहवाड़ा के थानाध्यक्ष को कांड अंकित करने में हुए विलंब को लेकर स्पष्टीकरण पूछा है. साथ ही सात दिनों के अंदर सदेह उपस्थित होकर प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश दिया है.

अदालत ने कहा है कि यदि सात दिनों के अंदर सदेह उपस्थित होकर अपना प्रतिवेदन नहीं समर्पित करते हैं, तो इसे न्यायिक आदेश की अवमानना मानते हुए उचित कार्यवाही की जाएगी. श्री कुमार की अदालत ने सिंहवाड़ा थाना में दर्ज कार्ड संख्या 195/ 2017 में सूचक सिंहवाड़ा सीओ के टंकित आवेदन पर दर्ज तिथि एवं एफआईआर में प्राप्त सूचना तिथि में समय के अंतराल को लेकर स्पष्टीकरण पूछा है.
पूछा गया है कि सीओ के आवेदन में तिथि 14-10-2017 अंकित है.
जबकि प्राथमिकी के कंडिका तीन (ख) में थाना में प्राप्त सूचना की तिथि 11/11/ 2017 अंकित है. पूर्व में स्पष्टीकरण प्रतिवेदन में सीओ द्वारा कहा गया है कि टंकित आवेदन 24-10-2017 को ही थाना को प्राप्त करा दिया गया था. इसकी पुष्टि अंचल कार्यालय की परिचारी वही में थाना द्वारा प्राप्ति तिथि 24-10-2017 से साफ होती है. एफआईआर दर्ज करने में 18 दिन विलंब होने को ले स्पष्टीकरण की मांग की गयी है.
सिंहवाड़ा थानाध्यक्ष को अदालत में सदेह हाजिर होकर प्रतिवेदन जमा करने का निर्देश
मामला दर्ज करने में विलंब को लेकर न्यायालय ने पूछा स्पष्टीकरण
सीओ के आवेदन पर 18 दिन विलंब से थाने में दर्ज की गयी थी प्राथमिकी
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