ट्रिपल मर्डर मामले में JDU विधायक के भाई-भतीजा समेत सभी आरोपितों को कोर्ट ने किया बरी, जानें पूरा मामला
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 29 Nov 2022 6:41 PM
गोपालगंज में हुए ट्रिपल मर्डर मामले में JDU विधायक के भाई-भतीजा समेत सभी आरोपितों को कोर्ट ने बरी कर दिया. कोर्ट के आदेश के बाद बुधवार को तीनों को जेल से रिहा किया जायेगा. कोर्ट के फैसले के बाद इसकी जानकारी जिला लोक अभियोजक देववंश गिरि उर्फ भानू गिरि ने दी है.
गोपालगंज के रूपनचक गांव में हुए ट्रिपल मर्डर मामले में जेडीयू के बाहुबली विधायक अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडेय को सीआइडी से क्लीन चिट मिल गया. जिसके बाद मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश विष्णु देव उपाध्याय की सेशन कोर्ट ने तीन अन्य आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया. जिन आरोपितों को कोर्ट ने बरी किया है, उनमें कुचायकोट विधानसभा के जेडीयू विधायक के बड़े भाई कुख्यात सतीश पांडेय, इनके पुत्र व विधायक के भतीजा और जिला परिषद के तत्कालीन चेयरमैन मुकेश पांडेय तथा बटेश्वर पांडेय शामिल हैं. कोर्ट के आदेश के बाद बुधवार को तीनों को जेल से रिहा किया जायेगा. कोर्ट के फैसले के बाद इसकी जानकारी जिला लोक अभियोजक देववंश गिरि उर्फ भानू गिरि ने दी है.
जिला एवं सत्र न्यायाधीश की सेशन कोर्ट में सुनवाई के दौरान ट्रिपल मर्डर केस के गवाहों ने कहा कि गोली किसने चलाई थी. हमने नहीं देखा. पूर्व लोक अभियोजक सह वरिष्ठ अधिवक्ता रामनाथ साहू ने बताया कि गवाहों ने गोली चलाने वाले को पहचानने से इंकार किया, जिसके बाद साक्ष्स के अभाव में कोर्ट ने तीनों आरोपित हथुआ थाने के नया गांव तुलसिया निवासी सतीश पांडेय, इनके पुत्र मुकेश पांडेय और बटेश्वर पांडेय को बाइज्जत बरी कर दिया.
हथुआ थाने के रूपनचक गांव में अपराधियों ने 24 मई 2020 की रात हमला कर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी. जिसमें रूपनचक गांव के रहने वाले महेश चौधरी (70) और इनकी पत्नी संकेशिया देवी (65) तथा पुत्र शांतनम चौधरी (36) की मौत हो गयी थी, जबकि जेपी यादव (30) घायल हो गया था. इसी मामले में जेपी यादव ने विधायक समेत उनके भाई व भतीजा तथा अन्य लोगों को नामजद अभियुक्त बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
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जेडीयू के विधायक अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडेय के फुफेरे भाई रेपुरा गांव निवासी मुन्ना तिवारी की गोली मारकर हत्या किये जाने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने नामजद आरोपी रूपनचक गांव के जेपी यादव को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. जेपी यादव ट्रिपल मर्डर केस के सूचक हैं और जेल में बंद था. बुधवार को जेपी यादव भी जेल से बाहर निकलेगा.
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