बिहार: बेटी से प्रेम-विवाह करने वाले दामाद का किया था कत्ल, ससुर समेत तीन भाइयों को सुनायी गयी सजा

Updated at : 14 Jun 2024 4:18 PM (IST)
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Calcutta High Court says Calling women sweety or baby at workplace is not sexual harassment

बिहार के छपरा कोर्ट ने एक मामले में सजा का ऐलान किया है. दामाद की हत्या करने वाले ससुर व उसके दो भाइयों को उम्रकैद की सजा मिली है.

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बिहार के छपरा में गांव की ही एक युवती से अंतरजातीय प्रेम विवाह करने वाले युवक की ससुराल पक्ष द्वारा पीट-पीट कर हत्या कर देने एवं पूरे परिवार को जख्मी कर देने के मामले में न्यायालय ने मृतक के ससुर व दो भाइयों को सश्रम कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है. शुक्रवार को एससीएसटी के विशेष न्यायाधीश ने इस मामले में सजा का ऐलान किया. सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार का पक्ष लड़ रहे वकील ने फांसी की सजा देने की मांग जज से की. जबकि बचाव पक्ष की ओर से कम से कम सजा देने का अनुरोध किया गया. साक्ष्य व सबूतों के आधार पर तीनों आरोपितों को उम्रकैद की सजा दी गयी.

अदालत ने सजा का किया ऐलान

शुक्रवार को एससीएसटी के विशेष न्यायाधीश रघुबंश नारायण ने मांझी थाना के कांड संख्या 10/21के एससीएसटी वाद संख्या 81/21में सजा की बिंदुओं पर सुनवाई की. अपने दामाद की हत्या करने के आरोपित मांझी थाना क्षेत्र के डुमरी निवासी तीन सहोदर भाई गणेश यादव राजेश यादव व सुभाष यादव को धारा 302/34 मे आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार जुर्माना, धारा-307/34 में 10 वर्ष तथा 5 हजार जुर्माना व धारा 325/34 में 5 वर्ष की सजा तथा अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति की धारा में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सभी सजा साथ-साथ चलने का आदेश दिया गया है .

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वर्ष 2021 में दर्ज किया गया था केस

बताते चलें कि डुमरी निवासी शिवनाथ साह ने 9 जनवरी 2021 को जख्मी हालत में एक प्राथमिकी दर्ज कराया था . जिसमें कहा था कि उसका 25 वर्षीय पुत्र चंदन कुमार 2 वर्ष पूर्व गांव के ही गणेश यादव की पुत्री ज्योति कुमारी से प्रेमविवाह करके दिल्ली चला गया था . दस दिन पूर्व वह पत्नी के साथ घर आया जिसे देखकर ज्योति के परिजन उग्र हो गये थे. 9 जनवरी की दोपहर वह सपरिवार दरवाजे पर बैठा था तभी गणेश यादव, राजेश यादव व सुभाष यादव के अलावे अन्य परिजन हथियार से लैश होकर उसके घर पर धावा बोल दिये. वे लोग कुछ समझ पाते तभी सभी ने उसे व उसकी पत्नी पानपती देवी, पुत्र चंदन व बहू ज्योति को लाठी डंडा व रड से पीटने लगे.

बेटी ने ही दी थी पिता के खिलाफ गवाही

आवेदन देकर बताया कि उनलोगों ने मेरे पुत्र का हाथ पैर मारकर तोड़ दिया और उसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी.अपने समझ से हम सभी को मृत जानकर वे लोग चले गये तो गांव के किसी व्यक्ति की सूचना पर पुलिस आयी और हम सभी को सदर अस्पताल लाया. जहां डॉक्टर ने पुत्र को मृत घोषित कर दिया. वहीं पत्नी व बहू बेहोशी की हालत में है. इस मामले में पुलिस ने 1 अप्रैल को सभी के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित किया था. जिसके बाद अभियोजन पक्ष से 9 गवाहों की गवाही करायी गयी . जिसमें ज्योति ने अपने पिता व परिजन के विरुद्ध गवाही दी है .

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ThakurShaktilochan Sandilya

लेखक के बारे में

By ThakurShaktilochan Sandilya

डिजिटल मीडिया का पत्रकार. प्रभात खबर डिजिटल की टीम में बिहार से जुड़ी खबरों पर काम करता हूं. प्रभात खबर में सफर की शुरुआत 2020 में हुई. कंटेंट राइटिंग और रिपोर्टिंग दोनों क्षेत्र में अपनी सेवा देता हूं.

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