महिलाओं के बूते सभापति की कुरसी हथियाने में जुटेंगे धुरंधर

Published at :03 Apr 2017 6:46 AM (IST)
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महिलाओं के बूते सभापति की कुरसी हथियाने में जुटेंगे धुरंधर

बेतिया : नगर परिषद में सभापति का पद महिला के लिए आरक्षित होने के बाद से इन दिनों माथापच्ची का दौर जोरों पर है. सभापति पद की कुरसी की आस में लगे धुरंधर अब अपने परिवार की महिलाओं को प्रोजेक्ट करने की तैयारी में जुट गये हैं. कल तक जहां कुछ वार्डों में पुरुषों के […]

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बेतिया : नगर परिषद में सभापति का पद महिला के लिए आरक्षित होने के बाद से इन दिनों माथापच्ची का दौर जोरों पर है. सभापति पद की कुरसी की आस में लगे धुरंधर अब अपने परिवार की महिलाओं को प्रोजेक्ट करने की तैयारी में जुट गये हैं.

कल तक जहां कुछ वार्डों में पुरुषों के बैनर, पोस्टर टंगे हुए दिख रहे थे, वहां अब महिला उम्मीदवारों के बैनर दिखने लगे हैं. मेल-जोल बढ़ाने की कवायद भी तेज हो गयी है. चुनाव लड़ने की संभावित महिला उम्मीदवार अब सक्रिय होती दिख रही है. सूत्रों की माने तो मौजूदा सभापति अनीस अख्तर जहां अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाने की तैयारी में है, वहीं उपसभापति कुमार गौरव उर्फ रिंकी गुप्ता की मां चुनाव मैदान में उतर सकती हैं. पूर्व सभापति रहे जनक साह भी महिला उम्मीदवार उतारने के मूड में दिख रहे हैं.
सभापति रह चुकीं पार्षद कमला देवी, पार्षद लक्ष्मी ठाकुर, उपसभापति रह चुकीं जाहिदा बेगम, पार्षद मधु देवी जैसे अन्य चर्चित चेहरे इस बार भी चुनाव में दमखम दिखा सकती हैं. हालांकि इस बार के जारी आरक्षण रोस्टर ने कईयों की गणित बिगाड़ दी है, तो कई पार्षद बेरोजगार होने तक के कगार पर हैं. ऐसे में इनकी उम्मीदवारी अ ब आस-पड़ोस के वार्डों से होने के कयास लग रहे हैं. कई नये उम्मीदवार भी इन दिनों खासा सक्रिय दिख रहे हैं.
दो से अधिक बच्चे न हो: प्रस्तावक को प्रत्याशी के वार्ड का मतदाता होना अनिवार्य है. नगर निकाय चुनाव के नियमावली के मुताबिक 4 अप्रैल, 2008 के बाद तीसरी संतान हुई है, तो वह प्रस्तावक नहीं बन सकेंगे. जुड़वां बच्चों के केस में यह मान्य नहीं होगा.
खुद चुनाव नहीं लड़ सकेंगे: प्रस्तावक किसी एक प्रत्याशी का ही बन सकेंगे. एक बार नामांकन दाखिल हो जाने के बाद वह प्रस्तावक के रूप में नाम वापसी नहीं ले सकेंगे. अत: इस बात का उन्हें ध्यान रखना होगा. साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि वह खुद उस वार्ड या फिर अन्य किसी वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकेंगे.
प्रस्तावक अगर पार्षद रह चुके हैं तो: यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर प्रस्तावक पूर्व में नगर निकायों में सदस्य रह चुके हैं और बैठक में लगातार तीन बार अनुपस्थित होने का दोषी पाये गये हैं, तो इस स्थिति में भी वह किसी प्रत्याशी का समर्थन नहीं कर सकेंगे.
प्रस्तावक की योग्यता
प्रत्याशी के वार्ड का मतदाता हो
किसी दूसरे प्रत्याशी का प्रस्तावक नहीं हो
नामांकन के वक्त उसकी उम्र 21 साल हो
केंद्र या राज्य सरकार का कर्मी न हो
किसी सरकारी सेवा से पदच्युत नहीं हो
किसी मामले में छह माह से अधिक का सजाभियुक्त नहीं हो
उम्मीदवारों का प्रस्तावक कैसा हो, साफ-सुथरा जैसा हो
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