वीडियोग्राफी नहीं, ब्योरा दे बैंकों में जमा कराएं पुराने नोट

Published at :22 Dec 2016 5:33 AM (IST)
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वीडियोग्राफी नहीं, ब्योरा दे बैंकों में जमा कराएं पुराने नोट

बेतिया : बंद हो चुके पुराने 500 व एक हजार की करेंसी के जमा करने को लेकर ग्राहक नियम-कानून के उलझनों में फंस गये हैं. तमाम तरह की अफवाहें भी फैली हुई है. लिहाजा पुराने नोटों को लेकर हर तबका परेशान सा दिख रहा है. इसी बीच आरबीआई ने पुराने नोटों को लेकर जारी अपने […]

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बेतिया : बंद हो चुके पुराने 500 व एक हजार की करेंसी के जमा करने को लेकर ग्राहक नियम-कानून के उलझनों में फंस गये हैं. तमाम तरह की अफवाहें भी फैली हुई है. लिहाजा पुराने नोटों को लेकर हर तबका परेशान सा दिख रहा है.

इसी बीच आरबीआई ने पुराने नोटों को लेकर जारी अपने निर्देश में संशोधन कर दिया है. अब पांच हजार से अधिक पुरानी करेंसी जमा करने पर कोई वीडियोग्राफी नहीं होगी. हालांकि ग्राहक को पुराने नोटों को पूरा हिसाब-किताब देना होगा. मसलन पुराने नोट कहा से आये. अभी तक जमा क्यों नहीं हुआ. पैन नंबर, आईडी कार्ड के अलावे बैंक एकाउंट केवाईसी से अपडेट होने चाहिए. इस प्रक्रिया के बाद पूरी राशि जमा हो सकेगी.
गौरतलब हो कि 8 नवंबर को नोटबंदी के बाद से पुराने करेंसी जमा करने की अपेक्षा एक्सचेंज करने वालों की भीड़ ज्यादा थी. बाद में 25 नवंबर को एक्सचेंज बंद होने के बाद कैश निकालने वाले ही बैंकों में आ रहे थे. इसमें शादी-विवाह पर ढाई लाख रकम लेने वालों की संख्या भी ठीक-ठाक था. केसीसी, सीसी, ओटी व अन्य के जरिए भी पैसा निकालने वाले ही बैंकों में जुट रहे थे. चेक, ड्राफ्ट से भी निकासी की गई. पुरानी करेंसी जमा करने वालों की कतारें कैश निकालने वालों की अपेक्षा कम रही. इसका मुख्य कारण पुरानी करेंसी का बाजार के चलन में जारी रहना था.
पेट्रोल पंप, सरकारी हॉस्पिटल, रेलवे, टोल, रोडवेज की बसें आदि जगहों पर सरकार ने ही इस करेंसी को चलन में रखा था. इसके अलावे बाजार में छोटे-बड़े कारोबारी भी अपने कारोबार को देखते हुए पुरानी करेंसी पर खरीद-फरोख्त कर रहे थे. बाद में पेट्रोल पंप व अन्य स्थानों से भी पुरानी करेंसी के चलन को बंद कर दिया गया. ऐसे में व्यवसायी भी अब पुराने नोट नहीं लेकर संग्रह किये हुए नोटों को 30 दिसंबर से पहले बैंक में जमा करने की फिराक में हैं. लेकिन, बैंक के इस नियम ने उन्हे फेर में डाल दिया है.
डिपॉजिट फार्म के अलावे अलग से भरना होगा फार्म, ग्राहक के साथ बैंक के दो अधिकारी भी करेंगे प्रमाणित
सबूत नहीं दिया, तो जब्त होगी राशि
बैंकों में पुरानी करेंसी जमा करने को लेकर डिपॉजिट फार्म के अलावे एक और फार्म भरना पड़ रहा है. इस फार्म पर पुराने 500 व एक हजार के नोटों की संख्या के अलावे पैन, आईडी व अन्य दस्तावेज के संग ही नोट संग्रह की वजह भी बतानी पड़ रही है. इस फार्म पर ग्राहक के हस्ताक्षर के बाद संबंधित बैंक के दो अधिकारी के भी हस्ताक्षर हो रहे हैं. इसके बाद पुरानी राशि जमा हो रही है.
कैश निकालने में हो रही लोगों को परेशानी
पांच हजार से अधिक पुराने 500 व 1000 के नोट बैंक में जमा करने पर देना होगा का पूरा हिसाब-किताब, जमा होगी राशि
25 नवंबर को एक्सचेंज बंद होने के बाद कैश निकालने वाले ही बैंकों में आ रहे थे , अब भी कई एटीएम में कैश नहीं होने से लोगों को हाेती है परेशानी
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