मादक पदार्थ के मामले में दो बाल बंदी दोषी करार

बेतियाः किशोर न्याय परिसर के प्रधान सदस्य आरके पांडेय, सदस्य राजेश रंजन व प्रियंका गुप्ता ने दो बाल बंदियों को मादक पदार्थ अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दोषी पाते हुए दो साल के लिए विशेष गृह पटना भेजने का आदेश दिया है. दोनों किशोर (बाल बंदी) सगे भाई है. दोनों मुस्ताक गद्दी, मुमताज गद्दी […]
बेतियाः किशोर न्याय परिसर के प्रधान सदस्य आरके पांडेय, सदस्य राजेश रंजन व प्रियंका गुप्ता ने दो बाल बंदियों को मादक पदार्थ अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दोषी पाते हुए दो साल के लिए विशेष गृह पटना भेजने का आदेश दिया है. दोनों किशोर (बाल बंदी) सगे भाई है. दोनों मुस्ताक गद्दी, मुमताज गद्दी (काल्पनिक नाम) बलथर थाना के सड़किया टोला के रहने वाले है.
एपीओ विश्वरंजन ने बताया कि नरकटियागंज डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस बल ने 30 अप्रैल 2012 को दोनों के घर से 6 बोरे में रखा 105 किलोग्राम चरस बरामद किया था तथा दोनों भाईयों समेत पिता सुबेदार गद्दी को गिरफ्तार किया था. दोनों भाईयों को न्यायालय ने किशोर घोषित किया था. इस संबंध में बलथर थाना कांड संख्या 16/2012 दर्ज किया गया था. इसी मामले की सुनवाई करते हुए किशोर न्याय परिसर ने यह फैसला सुनाया है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










