तस्कर को मिली 10 वर्ष की सजा, दो लाख अर्थदंड

Published at :25 Jun 2016 8:05 AM (IST)
विज्ञापन
तस्कर को मिली 10 वर्ष की सजा, दो लाख अर्थदंड

डेढ़ साल में आया फैसला, एडीजे छह राकेशपति तिवारी ने सुनायी सजा बेतिया : चरस तस्करी के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए पष्ट्म अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेशपति तिवारी ने एक चरस तस्कर को दोषी पाते हुए दस वर्ष की कठोर कारावास तथा 2 लाख अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड नहीं […]

विज्ञापन
डेढ़ साल में आया फैसला, एडीजे छह राकेशपति तिवारी ने सुनायी सजा
बेतिया : चरस तस्करी के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए पष्ट्म अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेशपति तिवारी ने एक चरस तस्कर को दोषी पाते हुए दस वर्ष की कठोर कारावास तथा 2 लाख अर्थदंड की सजा सुनाई है.
अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को एक वर्ष अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. सजायाफ्ता तस्कर चनपटिया थाना क्षेत्र के तुलारामघाट निवासी अशोक कुमार गुप्ता बताया गया है. एनडीपीएस के विशेष लोक अभियोजक अब्दुल हई अख्तर ने बताया कि 24 अगस्त 2013 को एसएसबी को गुप्त सूचना मिली थी,कि एक तस्कर भारी मात्रा में नेपाली चरस के साथ भिखनाठोरी स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा है. सूचना के आधार पर एसएसबी के दो जवानों ने दिये गये पहचान के मुताबिक भिखनाठोरी स्टेशन पर एक व्यक्ति की तलाशी ली. तलाशी के दौरान उस व्यक्ति के शरीर से प्लास्टिक के पैकेट में बंधे हुए 8 पैकेट नेपाली चरस बरामद किया गया. जिसका वजन करीब 2.50 किलोग्राम था.
इस मामले में नरकटियागंज रेल थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी. जिसमें अशोक कुमार गुप्ता को आरोपी बनाया गया. इस मामले की सुनवाई स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा हुई.जिसका फैसला मात्र डेढ़ वर्षों में आया है. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायालय ने चरस तस्कर को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन