गांजा तस्कर को 12 वर्ष की सजा, 1.20 लाख जुर्माना

Published at :10 May 2016 2:53 AM (IST)
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गांजा तस्कर को 12 वर्ष की सजा, 1.20 लाख जुर्माना

बेतिया : गांजा तस्करी के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए षष्ट्म् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेशपति तिवारी ने एक गांजा तस्कर को दोषी पाते हुए 12 वर्ष का कठोर कारावास तथा एक लाख 20 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है. सजा प्राप्त तस्कर रामाशीष सहनी कंगली थाना के सिधवलिया गांव का […]

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बेतिया : गांजा तस्करी के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए षष्ट्म् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेशपति तिवारी ने एक गांजा तस्कर को दोषी पाते हुए 12 वर्ष का कठोर कारावास तथा एक लाख 20 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है.

सजा प्राप्त तस्कर रामाशीष सहनी कंगली थाना के सिधवलिया गांव का रहने वाला है. एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक अब्दुल हई अख्तर ने बताया कि 29 जनवरी 2012 को गुप्त सूचना के आधार पर कंगली थाने की पुलिस व एसएसबी के जवानों ने संयुक्तरूप से रामाशीष सहनी के घर पर छापेमारी की.
मौके पर रामाशीष सहनी पुलिस को देख कर फरार हो गया. छापेमारी टीम ने रामाशीष सहनी के घर की तलाशी ली. तलाशी के दौरान उसके घर में छिपाकर रखा 3 क्विंटल 50 किलोग्राम नेपाली गांजा जब्त कर लिया गया. इस संबंध में एसएसबी-27 वीं बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट विशाल ने कंगली थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायालय ने रामाशीष सहनी को एनडीपीएस की धारा 20 बी, 2 सी के अंतर्गत दोषी पाते हुए सजा सुनाई है.
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