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कांडों की समीक्षा करते आइजी पारसनाथ, डीआइजी, एसपी व अन्य. दो गांजा तस्करों को 10 साल की सजा बेतिया : गांजा तस्करी के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए तृतीय अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश राजकिशोर पांडेय ने दो गांजा तस्करों को दोषी पाते हुए दस-दस वर्ष की कठोर कारावास तथा दो-दो लाख रूपये […]

कांडों की समीक्षा करते आइजी पारसनाथ, डीआइजी, एसपी व अन्य.

दो गांजा तस्करों को 10 साल की सजा
बेतिया : गांजा तस्करी के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए तृतीय अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश राजकिशोर पांडेय ने दो गांजा तस्करों को दोषी पाते हुए दस-दस वर्ष की कठोर कारावास तथा दो-दो लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. सजा प्राप्त तस्कर नेपाल के परसा जिले के महादेवपट्टी निवासी सहदेव चौधरी तथा भंगहा थाना क्षेत्र सिसवाताजपुर निवासी प्रभु मांझी हैं.
विशेष लोक अभियोजक अब्दुल हई अख्तर ने बताया कि 9 जुलाई 2012 को भंगहा थानाध्यक्ष को सूचना मिली कि भारत-नेपाल सीमा से सटे सिसवा ताजपुर गांव के सरहे से होकर बड़ी संख्या में तस्कर नेपाली गांजा लेकर भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाले हैं. सूचना के आधार पर पुलिस ने नाका लगायी रात 2.15 बजे कुछ लोग नेपाल से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किये.
सभी सर पर गठरी लिये हुए हैं. पुलिस के ललकारने पर सभी लोग गठरी फेंक नेपाल भाग गये. पुलिस ने खदेड कर दो लोगों को गठरी के साथ पकड़ ली व फेंके गये 21 गठरी से 4.65 क्विन्टल नेपाली गांजा जब्त कर ली. मामले में थानाध्यक्ष अजीत कुमार सिंह ने भंगहा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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