सहरसा-मधेपुरा में बैरियर वसूली पर तत्काल रोक
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :09 Feb 2016 6:53 AM (IST)
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मधेपुरा : सरकार या स्टेट या नगर परिषद द्वारा सहरसा और मधेपुरा जिला में संतोषजनक व्यवस्था नहीं रख पाने के कारण हाइकोर्ट ने ऑटो चालकों से तत्काल किसी भी तरह के टैक्स या शुल्क की वसूली पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. हाइकोर्ट के इस आदेश के आलोक में बिहार स्टेट ऑटो रिक्शा […]
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मधेपुरा : सरकार या स्टेट या नगर परिषद द्वारा सहरसा और मधेपुरा जिला में संतोषजनक व्यवस्था नहीं रख पाने के कारण हाइकोर्ट ने ऑटो चालकों से तत्काल किसी भी तरह के टैक्स या शुल्क की वसूली पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. हाइकोर्ट के इस आदेश के आलोक में बिहार स्टेट ऑटो रिक्शा चालक संघ के अध्यक्ष विजेंद्र यादव सोमवार को जिलाधिकारी व उप विकास आयुक्त के कार्यालय में आवेदन देकर तत्काल जिले में ऑटो चालकों से हो रही टैक्स वसूली पर रोक लगाने की मांग की है.
जिलाधिकारी के कार्यालय में दिये गये आवेदन में संघ ने कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा एलपीए नंबर 1415/12 सीडब्लयूजेसी
सहरसा-मधेपुरा में…
नंबर 13459/12 में दिनांक 30-01-2016 में पारित निर्देश के आलोक में तत्काल कार्रवाई करते हुए मधेपुरा, सिहेंश्वर, मुरलीगंज, आलमनगर सहित अन्य जगहों पर हो रही बैरियर वसूली पर रोक लगायी जाये. संघ ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति भी आवेदन के साथ संलग्न किया है. संघ ने आवेदन में कहा है कि रामचंद्र यादव ने ऑटो चालकों से टैक्स वसूली के संबंध में मामला माननीय उच्च न्यायालय में दायर किया था.
उच्च न्यायालय ने सुनवाई के बाद दिनांक 05-08-2015 को विस्तृत आदेश पारित किया गया था. तदनुसार दिनांक 30-01-2016 को अग्रिम सुनवाई करते हुए सरकार या स्टेट या नगर परिषद द्वारा संतोषजनक व्यवस्था नहीं रख पाने के कारण सहरसा व मधेपुरा जिला में किसी भी तरह के टैक्स या शुल्क वसूली पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गयी है.
हालांकि, इस मामले के याचिकाकर्ता जिला ऑटो रिक्शा संघ सहरसा के सचिव रामचंद्र यादव ने पांच फरवरी को प्रमंडलीय आयुक्त कोसी प्रक्षेत्र सहरसा को भी न्यायालय के आदेश की प्रति उपलब्ध करा कर कार्रवाई करने का अनुरोध किया है.
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