तस्कर को दस की साल सजा

Published at :07 Oct 2015 5:45 AM (IST)
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तस्कर को दस की साल सजा

बेतिया : गांजा व चरस तस्करी के एक मामले मे पंचम एडीजे जितेंद्र कुमार दूबे ने एक तस्कर को दोषी पाते हुए उसे दस वर्ष कठोर कारावास तथा तीन लाख रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है. सजाप्राप्त तस्कर लाल मोहम्मद गद्दी बलथर थाने के लाइन परसा गांव का रहने वाला है. विशेष लोक अभियोजक अब्दुल […]

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बेतिया : गांजा व चरस तस्करी के एक मामले मे पंचम एडीजे जितेंद्र कुमार दूबे ने एक तस्कर को दोषी पाते हुए उसे दस वर्ष कठोर कारावास तथा तीन लाख रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है.

सजाप्राप्त तस्कर लाल मोहम्मद गद्दी बलथर थाने के लाइन परसा गांव का रहने वाला है. विशेष लोक अभियोजक अब्दुल हई अख्तर ने बताया कि 30 सितंबर 2010 को रेलवे सुरक्षा बल रक्सौल पोस्ट के प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार गुप्ता सशस्त्र बल के साथ गाड़ी संख्या 219 अप में गश्ती कर रहे थे.

करीब 12.40 बजे रात्रि मे ट्रेन सिकटा रेलवे स्टेशन से खुली तो सशस्त्र बल के जवान नेहाल अहमद ने इंजन के बाद तीसरे डिब्बे मे पूरब तरफ से दो आदमी को ट्रेन मे बोरा लेकर चढ़ते देखा. जब ट्रेन गोखुला स्टेशन पर रूकी तो रेल पुलिस के जवानों ने संदेह के आधार पर दोनों को पकड़ कर बोरा की तलाशी ली.
तलाशी के क्रम मे बोरा मे रखा 50 किलो नेपाली गांजा और 2 किलो चरस बरामद किया गया. इसी मामले मे न्यायालय ने एक आरोपित तस्कर लाल मोहम्मद को एनडीपीएस की धारा 20, 22, 23सी के अंतर्गत दोषी पाते हुए दस-दस वर्ष कठोर कारावास तथा एक-एक लाख रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है. तीनों सजाये साथ-साथ चलेगी. वहीं पकड़ा गया एक अन्य आरोपित तस्कर नजीर अहमद का मामला किशोर न्यायालय में लंबित है.
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