गांजा तस्कर को दस वर्ष की सजा

Published at :02 Oct 2013 4:39 AM (IST)
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गांजा तस्कर को दस वर्ष की सजा

बेतियाः अवैध गांजा बरामदगी के एक मामले की सुनवाई पुरी करते हुए. तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतुल कुमार श्रीवास्तव ने एक आरोपित को दोषी पाते हुए दस वर्ष का सश्रम कारावास तथा एक लाख रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर आरोपित को दो वर्ष अतिरिक्त कारावास की […]

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बेतियाः अवैध गांजा बरामदगी के एक मामले की सुनवाई पुरी करते हुए. तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतुल कुमार श्रीवास्तव ने एक आरोपित को दोषी पाते हुए दस वर्ष का सश्रम कारावास तथा एक लाख रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है.

अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर आरोपित को दो वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजा प्राप्त आरोपित लक्ष्मण चौधरी नवलपुर थाने का रहने वाला है. विशेष लोक अभियोजक अब्दुल हई अख्तर ने बताया कि एक अप्रैल 2001 साढ़े पांच बजे शाम में साठी थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सोमगढ़ गांव में छठिया घाट नदी के किनारे बालू में छिपा कर रखा.

दो क्विंटल 10 किलो गांजा बरामद किया. तथा लक्ष्मण चौधरी को गिरफ्तार किया था. इस संबंध में साठी थानाध्यक्ष कमल किशोर सिंह से लिखित आवेदन पर साठी थाना कांड संख्या 31/11 दर्ज कराया गया था. इस मामले की सुनवाई पुरी करते हुए. न्यायालय ने यह सजा सुनाई.

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