शराब तस्कर को पांच वर्ष की सजा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 03 Dec 2019 12:26 AM
बेतिया : नेपाली शराब के साथ पकड़े गये एक शराब कारोबारी को उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार पांडेय ने दोषी पाते हुए उसे 5 वर्ष कारावास तथा एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर उसे अतिरिक्त छह माह की सजा भुगतनी होगी. सजायाफ्ता जगदीश साहनी पिपरासी […]
बेतिया : नेपाली शराब के साथ पकड़े गये एक शराब कारोबारी को उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार पांडेय ने दोषी पाते हुए उसे 5 वर्ष कारावास तथा एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर उसे अतिरिक्त छह माह की सजा भुगतनी होगी.
सजायाफ्ता जगदीश साहनी पिपरासी थाना के बहरी स्थान गांव का निवासी है. उत्पाद अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार ने बताया कि जनवरी 2019 में पिपरासी थाना के दाराेगा रामाश्रय प्रसाद सिंह को गुप्त सूचना मिली कि बहरी स्थान गांव में अवैध शराब का बिक्री किया जा रहा है. गुप्त सूचना पर रामाश्रय प्रसाद सिंह अन्य पुलिस बल के साथ बरही स्थान गांव में पहुंचे, जहां से आरोपी जगदीश साहनी को घर से एक काला रंग के बैग के साथ पकड़ा गया.
पुलिस द्वारा तलाशी के दौरान उसके पास से बैग में रखे 29 बोतल नेपाली शराब बरामद की गयी. रामाश्रय प्रसाद सिंह ने पिपरासी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसी मामले की त्वरित सुनवाई महज नौ महीने में पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश पवन कुमार पांडेय ने यह सजा सुनाई है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










