बेतिया : आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह पश्चिम चंपारण के सांसद डॉ संजय जायसवाल दोषमुक्त करार दे दिये गये हैं. वहीं एक दूसरे आचार संहिता उल्लंघन के मामले में भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मंत्री रेणु देवी भी गुरुवार को कोर्ट से दोषमुक्त हो गईं.
यह दोनों मामला एसीजेएम प्रथम सह एमपी/एमएलए के विशेष कोर्ट योगेश शरण त्रिपाठी की अदालत में चल रहा था. जानकारी के अनुसार, प्रदेश अध्यक्ष डॉ संजय पर वर्ष 2009 में लोकसभा चुनाव के समय नामांकन के दौरान यातायात बाधित करने के आरोप में एफआईआर हुई थी. डॉ संजय के अलावे इस मामले में इनके सहयोगी विनय सिंह भी आरोपित थे.
वहीं पूर्व मंत्री रेणु देवी व मुकेश मिश्रा पर वर्ष 2010 में विधानसभा चुनाव के दौरान निर्धारित संख्या से ज्यादा व्यक्तियों के साथ वाहन में बैठने के आरोप में केस दर्ज किया गया था. गुरुवार को प्रदेश अध्यक्ष डॉ संजय व पूर्व मंत्री रेणु देवी, विनय सिंह व मुकेश मिश्रा कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए. जहां पर्याप्त साक्ष्यों व सबूतों के अभाव में कोर्ट ने सभी को दोषमुक्त करार देते हुए इस केस से रिहा कर दिया.