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मुस्तकीम हत्याकांड मामले में परिवार के छह को उम्रकैद

बेतिया : योगापट्टी के भवानीपुर में हुए मुस्तकीम अंसारी हत्याकांड में सजा का ऐलान हुआ है. पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार पांडेय ने छह अभियुक्तों को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. सजायाफ्ता सलीम मियां, मीरहसन मियां सुखल अंसारी, अलाउदीन अंसारी, ईशु अंसारी एवं भूखंडी बीन योगापट्टी थाना […]

बेतिया : योगापट्टी के भवानीपुर में हुए मुस्तकीम अंसारी हत्याकांड में सजा का ऐलान हुआ है. पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार पांडेय ने छह अभियुक्तों को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. सजायाफ्ता सलीम मियां, मीरहसन मियां सुखल अंसारी, अलाउदीन अंसारी, ईशु अंसारी एवं भूखंडी बीन योगापट्टी थाना के छोटी भवानीपुर निवासी है. सभी सजाभियुक्त एक ही पटीदारी के बताये जा रहे हैं.

अपर लोक अभियोजक सैयद अनवार हुसैन ने बताया कि 26 अगस्त 2003 को हदीश अंसारी का भाई मुस्तकीम अंसारी गांव सेपश्चिम कोहड़ा नदी में भैंस धने के लिए गया था और हदीश वहीं पर अपने मकई के खेत में रखवाली कर रहा था. तभी उसी नदी में आरोपित लोग भैंस धोने के लिए लाये.

इसी दौरान मुस्तकीम अंसारी तथा दुखन अंसारी का भैंस आपस में लड़ने लगी. इसी को लेकर दोनों में बोलचाल हो गया और दुखन अंसारी अपने पट्टीदार के लोगों को आवाज देकर बुला लिया. मुस्तकीम अंसारी वहां गांव के तरफ भागा तो आरोपी उसके पीछे पीछे लाठी डंडा लेकर दौड़ते हुए आये और दुर्गास्थान के पास लाठी डंडा से पीट पीटकर उसकी हत्या कर दी. इस दौरान बीच बचाव करने गये हदीश को भी मारपीट कर जख्मी कर दिया गया था. इसी मामले की सुनवाई करते हुए छह आरोपितों को दोषी पाते हुए न्यायालय ने यह सजा सुनायी है.

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