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गौरी शंकर हत्याकांड में सांसद सतीश समेत सभी 6 अभियुक्त दोषमुक्त

Updated at : 31 Jan 2018 2:39 PM (IST)
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गौरी शंकर हत्याकांड में सांसद सतीश समेत सभी 6 अभियुक्त दोषमुक्त

बेतिया: गौरीशंकर प्रसाद आर्य हत्याकांड के मामले की सुनवाई बुधवार को पूरी करते हुए अपर जिला सत्र न्यायाधीश राकेश पति तिवारी ने कांड में अभियुक्त बने सांसद सतीश चंद्र दूबे सहित छह लोगों को दोष मुक्त कर दिया है. दोष मुक्त होने वालों मे केपी सिंह उर्फ मुन्ना सिंह, पंकज बरनवाल, गुड्डू चौबे, बब्लू श्रीवास्तव […]

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बेतिया: गौरीशंकर प्रसाद आर्य हत्याकांड के मामले की सुनवाई बुधवार को पूरी करते हुए अपर जिला सत्र न्यायाधीश राकेश पति तिवारी ने कांड में अभियुक्त बने सांसद सतीश चंद्र दूबे सहित छह लोगों को दोष मुक्त कर दिया है. दोष मुक्त होने वालों मे केपी सिंह उर्फ मुन्ना सिंह, पंकज बरनवाल, गुड्डू चौबे, बब्लू श्रीवास्तव उर्फ राकेश कुमार वर्मा, वशिष्ट पांडेय शामिल हैं.

अपर लोक अभियोजक गोविंद प्रसाद ने बताया कि इस कांड के सूचक गौरीशंकर प्रसाद आर्य के पुत्र विनोद आर्य हैं. विनोद आर्य चनपटिया थाने के स्थानीय बाजार निवासी है. 21 जुलाई 1999 की सुबह उनकी दुकान में बम धमाका कर गौरीशंकर प्रसाद आर्य की हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में उनके पुत्र विनोद आर्य ने स्थानीय थाने में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

पुलिस अनुसंधान के बाद कांड में सांसद सतीशचंद्र दूबे, केपी सिंह उर्फ मुन्ना सिंह, पंकज बरनवाल, गुड्डू चौबे, बब्लू श्रीवास्तव और वशिष्ट पांडेय को अभियुक्त बनाया गया था. पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ भादवि की धारा 302, 34 तथा 3/4 बम विस्फोटक अधिनियम के तहत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया. अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में अपराध साबित नहीं हो सका. नतीजतन न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को दोष मुक्त कर दिया.

क्या है मामला

21 जुलाई, 1991 को पश्चिम चंपारण के चनपटिया में स्थानीय राजद नेता विनोद आर्य के पिता सह कपड़ा व्यवसायी गौरी शंकर आर्य की बम फेंक कर अपराधियों ने हत्या कर दी थी. इस घटना के बाद व्यवसायी के पुत्र विनोद ने चनपटिया थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी. प्राथमिकी में बताया गया कि दो माह पूर्व अपराधियों ने उसके पिता से रंगदारी की मांग की थी. मामले की जांच के बाद पुलिस ने सांसद सतीश चंद्र दूबे, बसंतपुर के मुखिया पंकज वर्णवाल, गुडू चौबे, बबलू श्रीवास्तव, वशिष्ठ पांडेय, केपी सिंह उर्फ मुन्ना सिंह के हत्या में शामिल होने की बात बतायी थी. न्यायालय में पुलिस ने आरोप पत्र समर्पित किया. उसके बाद अदालत ने सभी आरोपितों के खिलाफ आरोप गठित कर कार्रवाई शुरू की. बुधवार को इस मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई शुरू हुई है.

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