दो दिनों में राशि जमा करें नहीं तो होगा केस

Published at :24 Jul 2017 3:58 AM (IST)
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दो दिनों में राशि जमा करें नहीं तो होगा केस

पिपरासी : प्रखंड के व्यापार मंडल सह सेमरा लबेदहा के पैक्स अध्यक्ष मोतीलाल कुशवाहा द्वारा व्यापार मंडल गोदाम निर्माण मद से अवैध राशि की निकासी मामले में प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी राकेश कुमार द्वारा दो दिन के अंदर राशि ब्याज के साथ जमा करने का निर्देश दिया गया हैं. बीसीओ ने बताया की व्यापार मंडल अध्यक्ष […]

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पिपरासी : प्रखंड के व्यापार मंडल सह सेमरा लबेदहा के पैक्स अध्यक्ष मोतीलाल कुशवाहा द्वारा व्यापार मंडल गोदाम निर्माण मद से अवैध राशि की निकासी मामले में प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी राकेश कुमार द्वारा दो दिन के अंदर राशि ब्याज के साथ जमा करने का निर्देश दिया गया हैं.

बीसीओ ने बताया की व्यापार मंडल अध्यक्ष द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 में गोदाम बनवाने के लिए 6 लाख 70 हजार की निकासी कर ली गयी थी.वही इसकी जानकारी भी किसी अधिकारी को नहीं दिया गया था.बीसीओ ने बताया की किसी भी प्रकार के सरकारी भवन निर्माण के दौरान जब तक अंचल से भूमि चिन्हित नहीं की जाती और विभाग को हस्तानांतरित नहीं की जाती तब तक भवन का निर्माण नहीं होता हैं.साथ ही उस मद की राशि भी नहीं निकाली जाती हैं.लेकिन व्यापार मंडल अध्यक्ष द्वारा गलत तरीके से भवन निर्माण के नाम पर राशि की निकाशी पांच वर्ष पूर्व कर ली गयी और भवन का निर्माण भी नहीं कराया गया है.
उन्होंने राशि वापस न कर के अपने व्यक्तिगत कार्य में खर्च किया जो गैर कानूनी है.बीसीओ ने बताया की इनके द्वारा पैक्स गोदाम निर्माण कराने के लिए भी राशि का निकासी कर ली गयी है और गोदाम भी अधूरा पड़ा है.बीसीओ ने बताया की व्यापार मंडल अध्यक्ष को 25 जुलाई तक पूर्ण राशि ब्याज के साथ बैंक में जमा करने का निर्देश दिया गया.
राशि जमा नहीं करने पर 26 जुलाई को उन पर प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी.वहीं बीडीओ रधुबर प्रसाद द्वारा भी डीएम से प्राथमिकी दर्ज कराने की अनुमति मांगी गयी है.
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