13.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

पूर्वी चंपारण में 12 मई को होगा मतदान : डीएम

-लोकसभा चुनाव का अधिसूचना जारी -घोषणा के साथ आचार संहिता लागू -सुरक्षा के होंगे कड़े प्रबंध : एसपी मोतिहारीः लोकसभा चुनाव का अधिसूचना जारी हो गयी है. आज से ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गया है. चुनाव के संबंध में भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशों का अक्षरश: पालन करना अनिवार्य है. पूर्वी चंपारण […]

-लोकसभा चुनाव का अधिसूचना जारी

-घोषणा के साथ आचार संहिता लागू

-सुरक्षा के होंगे कड़े प्रबंध : एसपी

मोतिहारीः लोकसभा चुनाव का अधिसूचना जारी हो गयी है. आज से ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गया है. चुनाव के संबंध में भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशों का अक्षरश: पालन करना अनिवार्य है. पूर्वी चंपारण में चुनाव 12 मई को होगा. ये बातें जिला पदाधिकारी श्रीधर सी ने बुधवार को स्थानीय डॉ राधा कृष्णन भवन में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में कहीं.

उन्होंने बताया कि शीघ्र ही राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को चुनाव आयोग द्वारा भेजे गये निर्देशों से अवगत कराया जायेगा. साथ ही चुनाव की तैयारी के लिए कर्मियों का प्रशिक्षण जारी है. कर्मियों के नाम का डाटा बेस तैयार कर लिया गया है. उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों से कहा कि चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित नियमों को प्रमुखता से अखबारों में जगह दी जाये, ताकि जन-जन तक नियमों की जानकारी पहुंच सके और चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से कराया जा सके. संयुक्त पत्रकार सम्मेलन में आरक्षी अधीक्षक (एसपी) विनय कुमार ने कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये जायेंगे.

बताया कि पूर्वी चंपारण में 12 मई को चुनाव होगा. अंतिम चरण के चुनाव में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के अतिरिक्त बाहर से भी बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया जायेगा. नेपाल का सीमाई जिला होने के कारण सुरक्षा के विशेष प्रबंध किये जायेंगे. ज्ञात हो कि जिले में तीन संसदीय क्षेत्र पड़ते हैं. जिलाधिकारी श्रीधर सी शिवहर लोकसभा क्षेत्र संख्या-4 के निर्वाची पदाधिकारी बनाये गये हैं. वहीं, पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र संख्या-3 के निर्वाची पदाधिकारी अपर समहत्र्ता भरत दूबे तथा पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र संख्या-2 के निर्वाची पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण के जिलाधिकारी अभय कुमार को बनाया गया है. वहीं, शिवहर में सात मई को मतदान होगा. जबकि पूर्वी चंपारण एवं पश्चिमी चंपारण में 12 मई को मतदान का दिन निर्धारित किया गया है.

इधर जिला दंडाधिकारी द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2014 की घोषणा के साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी गयी है. इस अवधि में राजनीतिक दलों तथा प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए आयोजित जन सभाओं, जुलूसों में शस्त्र व शक्ति प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी है, ताकि वे मतदाताओं को प्रभावित नहीं कर सकें. वहीं, मतदाताओं को डराने धमकाने, जातीय सांप्रदायिक तथा धार्मिक विद्वेष की भावना फैलाने पर भी प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी. धारा 144 के तहत पांच या उससे अधीक व्यक्ति किसी एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकेंगे.

वहीं, परंपरागत अस्त्र-शस्त्र या अगAेयास्त्र आदि के प्रदर्शन पर भी रोक रहेगा. उत्तेजक नारा लगाना या आपत्तिजनक आचरण भी चुनाव आचार संहिता के प्रतिकुल माना जायेगा. किसी भी तरह के पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि लगाने पर प्रतिबंध होगा, जिससे किसी व्यक्ति विशेष का अपमान होता हो या चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होता हो. धार्मिक स्थलों पर राजनीतिक प्रचार वजिर्त होगा. किसी भी प्रकार का जुलूस धरना प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग सक्षम पदाधिकारी के पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा. संवाददाता सम्मेलन में अपर समाहर्ता भरत दूबे, डीपीआरओ मधुसुदन प्रसाद भी उपस्थित थे.

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel