ससुर को जला कर मारने के आरोप में बहू को उम्रकैद

Updated at : 31 Jan 2014 3:44 AM (IST)
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ससुर को जला कर मारने के आरोप में बहू को उम्रकैद

मोतिहारीः षष्टम जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव ने बहू द्वारा ससुर को जलाकर मारने के एक मामले सुनवायी करते हुए फैसला सुनाया. न्यायालय ने बहू को उम्रकैद की सश्रम कारावास सहित दस हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है. विदित हो कि छह मई 2010 को मृतक शंकर साह के भाई आदापुर […]

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मोतिहारीः षष्टम जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव ने बहू द्वारा ससुर को जलाकर मारने के एक मामले सुनवायी करते हुए फैसला सुनाया. न्यायालय ने बहू को उम्रकैद की सश्रम कारावास सहित दस हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है. विदित हो कि छह मई 2010 को मृतक शंकर साह के भाई आदापुर थाना के कटकेनवा निवासी बद्री साह ने मृतक की बहू झलासो देवी उर्फ जशोदा देवी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पांच मई को रात्रि 10 अपने घर में सोया था.

इस दौरान उसका भाई शंकर साह चिल्लाया कि उसकी बहू तीन-चार अपराधी के साथ उसके शरीर में आग लगा दिया है. इस के बाद वह दौड़कर देखा तो आरोपी तीन-चार अपराधियों के साथ आग लगा कर गवास के तरफ भाग रही है.

सूचक सहित ग्रामीणों ने जले हुए शंकर को डंकन अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करया. जहां उसकी मौत हो गयी. आरोपी के विरुद्ध आदापुर थाना कांड सं0 43/10 दर्ज की गयी. अंतिम प्रपत्र हत्या की न्यायालय में सुपुर्द की गयी. अभियोजन पक्ष में सहायक लोक अभियोजक मो नसरूद्दीन अंसारी ने नव गवाहों के प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है.

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