न्यायालय ने थानाध्यक्ष का वेतन रोकने का दिया आदेश
Updated at : 28 Jun 2016 5:53 AM (IST)
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मोतिहारी : अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी रक्सौल प्रभाकर झा ने थानाध्यक्ष द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के मामले को गंभीरता से लिया है तथा रक्सौल थानाध्यक्ष का वेतन अगले आदेश तक बंद करने का आदेश दिया है. न्यायाधीश ने इस आशय का पत्र एसपी मोतिहारी एवं ट्रेजरी ऑफिसर को भेजा है. बताया जाता है कि रक्सौल […]
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मोतिहारी : अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी रक्सौल प्रभाकर झा ने थानाध्यक्ष द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के मामले को गंभीरता से लिया है तथा रक्सौल थानाध्यक्ष का वेतन अगले आदेश तक बंद करने का आदेश दिया है. न्यायाधीश ने इस आशय का पत्र एसपी मोतिहारी एवं ट्रेजरी ऑफिसर को भेजा है.
बताया जाता है कि रक्सौल थाना के कोइरीया टोला निवासी प्रभुनाथ प्रसाद ने थाना क्षेत्र के शंभु प्रसाद सहित अन्य पर न्यायालय में परिवाद संख्या 16/15 दाखिल किया. न्यायालय द्वारा सुनने के बाद स्थानीय थाना रक्सौल के पास द.प.स की धारा 156 (3) में भेजते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया, लेकिन थनाध्यक्ष द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी. न्यायालय ने प्राथमिकी दर्ज करने के लिए थानाध्यक्ष से स्मार पत्र एवं स्पष्टीकरण की मांग की. इन सारी प्रक्रिया करने के बाद भी थानाध्यक्ष द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी. न्यायालय ने इस मामले को आदेश का अवहेलना मानते हुए गंभीरता से लिया है तथा उक्त आदेश पारित किया है.
मोतिहारी : छतौनी थाना क्षेत्र के धर्मसमाज रोड से चोर गिरोह के सरगना छोटू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. यह मोतिहारी बाल सुधार गृह से फरार चल रहा था. इंस्पेक्टर विजय कुमार यादव ने बताया कि छतौनी में बोलेरो चोरी के अलावे पीपरा थाना में भी इसके उपरांत मामला दर्ज था. उन्होंने कहा कि रिमांड होम से भाग कर यह चोरी की घटना को अंजाम देने का काम करता है.
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