युवक की हत्या मामले में विधायक सहित पांच बरी
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मोतिहारी : हत्या के मामले में तृतीय सत्र न्यायालय ने मंगलवार को गोविंदगंज विधायक सहित पांच अारोपितों को बरी कर दिया. कोर्ट ने आरोपितों के खिलाफ साक्ष्य के अभाव में यह फैसला सुनाया है. 19 अप्रैल 2006 को मलाही निवासी प्रदीप कुमार गुप्ता की गोली मार कर हत्या कर दी गयी था. घटना पहाड़पुर थाना […]
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मोतिहारी : हत्या के मामले में तृतीय सत्र न्यायालय ने मंगलवार को गोविंदगंज विधायक सहित पांच अारोपितों को बरी कर दिया. कोर्ट ने आरोपितों के खिलाफ साक्ष्य के अभाव में यह फैसला सुनाया है.
19 अप्रैल 2006 को मलाही निवासी प्रदीप कुमार गुप्ता की गोली मार कर हत्या कर दी गयी था. घटना पहाड़पुर थाना क्षेत्र के बतरौलिया गांव के समीप हुई थी. मामले में मृतक की पत्नी कुंती देवी ने पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इनमें ममरखा निवासी विधायक राजू तिवारी, रतन तिवारी, शिवकुमार शुक्ल, दिनेश्वर दूबे व राजेश तिवारी को आरोपित किया गया था. न्यायालय में साक्ष्य के दौरान सूचिका सहित गवाहों ने आरोपितों को पहचानने से इनकार कर दिया था. आरोपितों के तरफ से अधिवक्ता अनिल शुक्ला व विजय कुमार ने पक्ष रखा. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश केवी पांडेय ने उन्हें बरी करने का आदेश दिया.
विधायक श्री तिवारी ने कहा कि हम न्याय में विश्वास रखते हैं. न्याय की जीत हुई है.
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