आर्म्स एक्ट में एक को तीन वर्ष की सजा

Updated at : 31 Oct 2013 4:32 AM (IST)
विज्ञापन
आर्म्स एक्ट में एक को तीन वर्ष की सजा

मोतिहारीः सदर अनुमंडल के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी एसके सिंह ने आर्म्स एक्ट के एक मामले की त्वरित निष्पादन के तहत सुनवाई की है. इसके पश्चात आरोपी को दोषी पाते हुए तीन वर्षों का सश्रम कारावास की सजा सहित तीन हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है. विदित हो कि नगर थानाध्यक्ष को गुप्त […]

विज्ञापन

मोतिहारीः सदर अनुमंडल के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी एसके सिंह ने आर्म्स एक्ट के एक मामले की त्वरित निष्पादन के तहत सुनवाई की है. इसके पश्चात आरोपी को दोषी पाते हुए तीन वर्षों का सश्रम कारावास की सजा सहित तीन हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है.

विदित हो कि नगर थानाध्यक्ष को गुप्त सूचना एवं उनके निर्देश पर अनि संतोष कुमार सिंह ने सदल बम बलुआ के विश्वनाथ मार्केट स्थित राज लक्ष्मी कलेक्शन कपड़ा दुकान पर छापामारी की. छापामारी में तुरकौलिया थाना के रघुनाथपुर निवासी पपेश कुमार सहनी उर्फ तपेश सहनी के पास से एक देशी पिस्तौल, छह राउंड गोली के साथ बरामद हुआ. अनि श्री सिंह के बयान पर नगर थाना कांड संख्या 399/11 प्राथमिकी दर्ज की गयी. न्यायालय द्वारा आरोप गठित कर मामले की सुनवाई की गयी. अभियोजन पक्ष से सहायक अभियोजन अधिकारी विजय कुमार प्रसाद ने पक्ष रखा. दोनों पक्षों का दलील सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया है.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन