तस्करी के आरोप में एक को 10 वर्ष की सजा

Updated at : 15 Jul 2015 1:05 AM (IST)
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तस्करी के आरोप में एक को 10 वर्ष की सजा

मोतिहारी : सत्र न्यायालय के तृतीय न्यायाधीश के बी पांडेय ने तस्करी के एक मामले की सुनवायी करते हुए एक आरोपी को दोषी पाया है. तथा 10 वर्षो की सश्रम कारावास सहित एक लाख जुर्माना भरने का आदेश दिया है. विदित हो कि 21 सितंबर 2008 को रात में पलनवा थाना के पुलिस अवर निरीक्षक […]

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मोतिहारी : सत्र न्यायालय के तृतीय न्यायाधीश के बी पांडेय ने तस्करी के एक मामले की सुनवायी करते हुए एक आरोपी को दोषी पाया है. तथा 10 वर्षो की सश्रम कारावास सहित एक लाख जुर्माना भरने का आदेश दिया है.
विदित हो कि 21 सितंबर 2008 को रात में पलनवा थाना के पुलिस अवर निरीक्षक अशोक कुमार ने गुप्त सूचना पर थाना क्षेत्र के पखनहीया निवासी शंभु साह के घर पर छापेमारी किया. छापामारी के दौरान आरोपी के घर से 28 पैकेट नेपाली गंजा बरामद की गयी, जिसके आधार पर आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी.
न्यायालय द्वारा आरोप गठित कर मामले की सुनवायी की गयी. अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक बसंत राम ने पक्ष रखा. दोनों पक्षों का दलीले सुनने के बाद न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया है.
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