दो को सात साल की सजा

Updated at : 11 Jul 2015 10:36 AM (IST)
विज्ञापन
दो को सात साल की सजा

मोतिहारी : दशम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश धर्मशील श्रीवास्तव ने बलात्कार के मामले में दो आरोपी को देषी पाया है़ दोषी को सात-सात वर्ष की सजा सुनाते हुए पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है़ बता दें कि मेहसी थाना क्षेत्र के चकनगरी निवासी मुन्नी देवी ने अपने चचेरा ससुर दमरी राम एवं […]

विज्ञापन

मोतिहारी : दशम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश धर्मशील श्रीवास्तव ने बलात्कार के मामले में दो आरोपी को देषी पाया है़ दोषी को सात-सात वर्ष की सजा सुनाते हुए पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है़

बता दें कि मेहसी थाना क्षेत्र के चकनगरी निवासी मुन्नी देवी ने अपने चचेरा ससुर दमरी राम एवं उपेंद्र पासवान पर 25 नवंबर 2004 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में परिवाद पत्र दाखिल करते हुए आरोप लगायी की पीड़ित के पति राजस्थान में मजदूरी करते है़ वह अपने तीन बच्ची के साथ घर पर रहती है़ घटना तिथि को गांव के बाजार चौक से सब्जी खरीदकर घर लौट रही थी कि रास्ते में दोनों आरोपी ने पीड़ित को पकड़ लिया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया़

पीड़िता के बयान पर न्यायालय द्वारा सत्र वाद में 943/13 दर्ज कर मामले की सुनवायी की गयी़ अभियोजन पक्ष से सहायक लोक अभियोजन दिग्विजय नारायण सिंह ने चार गवाहों को प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा़ दोनों पक्षों का दलिले सुनने के बाद न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया है़

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन