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गांजा तस्करी के आरोपित को पांच वर्षों की सजा

Updated at : 29 Jan 2020 1:28 AM (IST)
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गांजा तस्करी के आरोपित को पांच वर्षों की सजा

मोतिहारी : जिला जज कृष्ण शंकर सिंह सैंगर ने तस्करी के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपित को दोषी करार देते हुए पांच वर्षों की सश्रम कारावास सहित विभिन्न धाराओ में 50 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है. जुर्माना नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया […]

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मोतिहारी : जिला जज कृष्ण शंकर सिंह सैंगर ने तस्करी के एक मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपित को दोषी करार देते हुए पांच वर्षों की सश्रम कारावास सहित विभिन्न धाराओ में 50 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है. जुर्माना नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है.

गौरतलब है कि 27 दिसंबर 16 को 47 एसएसबी के मुख्य आरक्षी संजीव झा ने सघन जांच की. जांच के दौरान कुड़िया गेट के पास रेलवे गेट संख्या 18 के पास से छपरा जिला के जनता बाजार थाना के कटेया का संजय तिवारी पकड़ा गया, जिसके पास से नौ किलो गाजा बरामद किया गया था. मामले में रक्सौल थाना में प्राथमिक दर्ज की गयी थी.

न्यायालय द्वारा आरोप गठित कर मामले की सुनवाई की गयी. अभियोजन पक्ष से एनडीपीएस के विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार ने सात गवाहों को प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा. दोनों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने दोनों धाराओं में दोषी करार देते हुए सजा सुनायी गयी है.

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