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उपभोक्ताओं को जागरूक करना जरूरी : राजीव सिंह

जागो ग्राहक जागो एवं अन्य प्रचार प्रसार के साधनों के बावजूद आज भी उपभोक्ता ठगे जा रहे हैं.

बक्सर कोर्ट. उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पर मुहर लगाया गया, बढ़ते बाजारवादी व्यवस्था एवं संस्थाओं की बढ़ोतरी के बाद लोगों के उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा के लिए इसे अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हुए सरकार ने लागू किया था. जागो ग्राहक जागो एवं अन्य प्रचार प्रसार के साधनों के बावजूद आज भी उपभोक्ता ठगे जा रहे हैं, लोगों को अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए स्वयं सचेत रहने की आवश्यकता है. उक्त बातें जिला उपभोक्ता आयोग में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सेवानिवृत्त प्रशासनिक पदाधिकारी सह सदस्य राजीव कुमार ने उपस्थित लोगों को अपने संबोधन में कहीं. उन्होंने कहा कि जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला उपभोक्ता आयोग वेद प्रकाश सिंह के निर्देशानुसार उपभोक्ताओं की जागरूकता के लिए जिले में कई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं. वही मंच संचालक के रूप में उपस्थित वरीय अधिवक्ता सह पत्रकार रामेश्वर प्रसाद वर्मा ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को लेकर विस्तृत जानकारी दिया. उन्होंने कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला जो उपभोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए जरूरी है. वहीं आयोग के पेशकार अखिलेश कुमार ने परिवाद पत्र दाखिल करने के संबंध में होने वाली तकनीकी कमियों के बारे में जानकारी दिया. इस अवसर पर अधिवक्ता प्रभुनाथ सिंह, अशोक कुमार पांडे, श्रीमन नारायण ओझा, अजय कुमार सिंह, ददन कुमार सिंह, नेहा मिश्रा, विनोद कुमार, विजय कुमार पांडे, अवध बिहारी प्रसाद, जितेंद्र प्रसाद के अलावे आयोग के सहायक अखिलेश कुमार, विकास कुमार, शिवम कुमार सिंह, हरेंद्र पांडे आदि कई लोगों उपस्थित थे. दूसरी तरफ उपभोक्ताओं के जागरूकता के लिए एक अन्य कार्यक्रम कन्या आवासीय उच्च विद्यालय महदह में किया गया जहां निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गयी. आयोजन में जिला कल्याण पदाधिकारी अरविंद कुमार के अलावा उपभोक्ता आयोग के सदस्य राजीव कुमार एवं दर्जनों छात्र-छात्राएं उपस्थित थे.

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