Buxar News: भूमिहीनों को शीघ्र भूमि उपलब्ध कराने का आदेश : डीएम
Published by : RAVIRANJAN KUMAR SINGH Updated At : 20 Jun 2025 9:05 PM
विज्ञापन
इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना में पूर्व से चयनित अंतर्गत 52 भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए अंचलाधिकारी को निर्देश दिया गया.
विज्ञापन
नावानगर
. जिला पदाधिकारी बक्सर, डॉ विद्यानंद सिंह ने शुक्रवार को नावानगर प्रखंड स्तरीय कार्यालय के कार्यों की समीक्षा की समीक्षा में ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, समाज कल्याण विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, मनरेगा, श्रम विभाग, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, सांख्यिकी विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग, सहकारिता विभाग आदि की प्रगति की समीक्षा की गई. इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना में पूर्व से चयनित अंतर्गत 52 भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए अंचलाधिकारी को निर्देश दिया गया. प्रखंड विकास पदाधिकारी नावानगर को निर्देश दिया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत सभी स्वीकृत लाभुकों को चरणवार राशि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें. साथ ही राशि उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की अनियमितता तथा लाभुक पर अवैद्य राशि लेने वाले लोगों पर नजर रखने का निर्देश दिया गया. अंचलाधिकारी नावानगर रानी कुमारी को निर्देश दिया गया कि अभियान बसेरा अंतर्गत सर्वेक्षित योग्य परिवारों को एक माह के अंदर भूमि का पर्चा दिलाना सुनिश्चित करें. साथ ही नीलाम पत्र वाद के अंतर्गत दायर मामलों में बडे़ बकायेदारों को चिन्हित करते हुए नोटिस कर राशि वसूली करने का निर्देश दिया गया. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को अस्पताल में पर्याप्त दवा की उपलब्धता के साथ-साथ ओपीडी की संख्या बढाने का निर्देश दिया गया. सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को प्रखंड मुख्यालय में आवासन करने तथा कार्यालय में ससमय उपस्थित होकर दायित्वों का निर्वहन करने का निर्देश दिया गया. समीक्षा के क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी डुमराँव, भूमि सुधार उप समाहर्ता डुमरांव समेत संबंधित प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










