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Buxar News : हत्या के चार दोषियों को उम्रकैद, पीड़िता को दो लाख की क्षतिपूर्ति

Updated at : 09 Dec 2025 9:48 PM (IST)
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Buxar News : हत्या के चार दोषियों को उम्रकैद, पीड़िता को दो लाख की क्षतिपूर्ति

हत्या के एक मामले में न्यायालय ने मंगलवार को रिंकू यादव, रामाशीष उर्फ चतुरी, अजय कुमार पांडे और जयराम पासवान को आजीवन कारावास की सजा सुनायी.

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बक्सर कोर्ट. हत्या के एक मामले में न्यायालय ने मंगलवार को रिंकू यादव, रामाशीष उर्फ चतुरी, अजय कुमार पांडे और जयराम पासवान को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अदालत ने चारों अभियुक्तों पर आर्थिक दंड भी लगाया है. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय मनीष कुमार शुक्ल की अदालत ने यह फैसला सुनाया. अपर लोक अभियोजक रामनाथ ठाकुर के अनुसार घटना 22 अगस्त, 2016 की है, जिसकी प्राथमिकी मृतक की पत्नी इंदू सिंह ने 23 अगस्त को नगर थाने में दर्ज करायी थी. घटना उस रात लगभग 9:30 बजे बस स्टैंड से सोहनीपट्टी लौटते समय पोखरा के पास हुई, जहां अभियुक्तों ने हरेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी. मामले में अभियोजन पक्ष ने 10 गवाहों को न्यायालय में पेश किया, जिन्होंने घटना के संबंध में अपना समर्थन दिया. बताया गया कि अन्य अभियुक्त विकास शर्मा ने मृतक से जमीन के लिए 12 लाख रुपए लिए थे, जिसे वापस नहीं लौटाया गया और रकम वसूलने के लिए षड्यंत्र कर हत्या को अंजाम दिया गया. चारों दोषियों को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं एक लाख रुपये अर्थदंड, धारा 326 के तहत 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड, तथा धारा 27 आर्म्स एक्ट के तहत चार वर्ष का कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी. अदालत ने पीड़िता को कुल दो लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी दिया. मामले में अन्य अभियुक्त विकास वर्मा और संतोष पासवान फरार हैं और उनके खिलाफ स्थाई वारंट जारी है, जबकि चिरकुट साह, रवि रंजन रजक और संजय तिवारी अब तक में उपस्थित नहीं हुए हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SHAH ABID HUSSAIN

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SHAH ABID HUSSAIN is a contributor at Prabhat Khabar.

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