बक्सर
. जिले के प्राथमिक विद्यालय जलवांसी के प्रभारी प्रधान शिक्षक मो. अख्तर शेख (विशिष्ट शिक्षक) को डीपीओ स्थापना द्धारा डीईओ के निर्देश पर निलंबित कर दिया है. निलंबन अवधि में शिक्षक का मुख्यालय प्रखंड संसाधन केंद्र चक्की निर्धारित किया गया है. शिक्षक पर कारवाई राज्य निर्वाचन आयोग, पटना में संचालित याद संख्या-30/2024 रवि पासवान बनाम् समीर आलम के मामले में किया गया है. जिसमें प्राथमिक विद्यालय, जलवांसी के प्रभारी प्रधान शिक्षक द्धारा नामांकन पंजी की जांच के क्रम में नामांकन पंजी वर्ष 2021-22 तक के लिये निर्गत किये गये पंजी पर वर्ष 2015 से 2024 तक के लिये गये नामांकन एवं नामांकन पंजी में अनियमितताओं को राज्य निर्वाचन आयोग ने गंभीरता से लिया है. उक्त मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्यालय के पत्रांक 17 दिनांक 8 जनवरी्र 2025 के द्वारा प्रभारी प्रधान शिक्षक (विशिष्ट शिक्षक), प्राथमिक विद्यालय, जलवांसी मो. अख्तर शेख से साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण की मांग की गयी. प्राप्त स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाया गया. मो० अख्तर शेख के द्वारा उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त इन्हें बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 एवं संशोधित नियमावली 2024 में निहित प्रावधानों के आलोक में तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुये विभागीय कार्यवाही के अधीन किया गया है. निलंबन अवधि में मो शेख का निलंबन मुख्यालय प्रखंड संसाधन केन्द्र, चक्की निर्धारित किया गया है. इनके जीवन यापन भत्ता का भुगतान निर्धारित मुख्यालय के पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर नियमानुसार किया जाएगा तथा आरोप पत्र का गठन अलग से किया जाएगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है