Buxar News: हत्या में पाये गये दोषी, फैसला सुरक्षित
Updated at : 04 Mar 2025 10:06 PM (IST)
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कोर्ट जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह की अदालत ने वासुदेवा ओपी कांड संख्या 75 /2018 में संतोष सिंह, राम अवधेश सिंह, हजारी सिंह एवं कमलेश सिंह को हत्या के मामले में दोषी पाया है.
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बक्सर.
कोर्टजिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह की अदालत ने वासुदेवा ओपी कांड संख्या 75 /2018 में संतोष सिंह, राम अवधेश सिंह, हजारी सिंह एवं कमलेश सिंह को हत्या के मामले में दोषी पाया है. इस आशय की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक ने बताया कि 16 मई 2018 को नवानगर थाना के पिलापुर गांव में जमीनी विवाद में बबन सिंह को लाठी डंडे एवं ईंट से मारकर हत्या कर दी गई थी. उक्त मामले में मृतक की बहू सुनीता देवी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी .मंगलवार को न्यायालय में सुनवाई के बाद अभियुक्त संतोष सिंह, राम अवधेश सिंह ,हजारी सिंह एवं कमलेश सिंह को हत्या के मामले में दोषी करार दिया, सजा के बिंदु पर फैसला सुरक्षित है जिसे बाद में सुनाया जाएगा.मारपीट में किया सरेंडर : बक्सर नगर थाना कांड संख्या 604./2024 में भीम सिंह ने मुख्य मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में सरेंडर कर दिया जहां जमानत के आवेदन को सुनवाई के बाद खारिज करते हुए न्यायाधीश ने अभियुक्त को जेल भेज दिया. बताते चले की सूचक किस्मत सिंह ने पुलिस को बताया था कि उसका छोटा भाई कल्याण सिंह 10 नवंबर 2024 को अपनी गाड़ी से जा रहा था कि अभियुक्तों ने एम्बेसडर होटल के पास उसे घेर कर लाठी डंडे से हमला कर दिया था जिसमें वो काफी जख्मी हो गया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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By Prabhat Khabar News Desk
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