Buxar News: विद्यालय संचालन में सहयोग नहीं करने को ले डीपीओ ने शिक्षक को किया निलंबित
Updated at : 28 May 2025 9:20 PM (IST)
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आदर्श मध्य विद्यालय कोइरपुरवा बक्सर के शिक्षक छठनेश्वर कुमार को डीपीओ स्थापना द्धारा निलंबित कर दिया गया है. इसको लेकर पत्र जारी किया गया है.
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बक्सर
. आदर्श मध्य विद्यालय कोइरपुरवा बक्सर के शिक्षक छठनेश्वर कुमार को डीपीओ स्थापना द्धारा निलंबित कर दिया गया है. इसको लेकर पत्र जारी किया गया है. जारी पत्र के अनुसार निलंबन अवधि में शिक्षक का मुख्यालय प्रखण्ड संसाधन केन्द्र चक्की निर्धारित किया गया है. जारी पत्र के अनुसार क्रमश: पत्रांक 12 दिनाक 13.05.2025 एवं पत्रांक 13 दिनाक 13.05.2025 तथा प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर के प्रतिवेदित पत्राक 523. दिनांक 13.05.2025 के द्वारा सहायक शिक्षक आदर्श शिशु मध्य विद्यालय कोइरपुरवा बक्सर छठनेश्वर कुमार के विरुद्ध प्रभारी प्रधानाध्यापक के स्तर से विद्यालय संचालन के लिए की गयी. तत्कालिक व्यवस्था के तहत द्वितीय पाली के प्रभारी नामित करने संबंधी आदेश का अवहेलना करने, वर्ग कस के बजाय कार्यालय कक्ष में बैठकर मोबाईल चलाने, शिक्षक कार्य में अभिरुची नहीं लेने, ई-शिक्षा कोष पर निर्धारित अवधि के विपरीत उपस्थिति दर्ज करने एवं स्वेच्छाचारिता बरतने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण अपील एवं नियंत्रण) नियमावली 2005 तथा कर्मचारी आचार नियमावली 1976 में वर्णित प्रावधानों के तहत् प्रथम दृष्टया दोषि मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय कार्रवाई के अधीन किया गया है. निलंबन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय प्रखण्ड संसाधन केन्द्र चक्की निर्धारित किया गया है. निलंबन मुख्यालय के पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर इनके जीवन-यापन भत्ता का भुगतान कार्यालय द्वारा किया जायेगा. श्री कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र का गठन अलग से किया जायेगा. संचिका पर जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर का अनुमोदन प्राप्त है. वहीं कारवाई संबंधित पत्र डीपीओ स्थापना विष्णुकांत राय द्धारा जारी किया गया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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