जेइ समेत पांच बिजली कर्मियों को समन जारी करने का आदेश

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जेइ समेत पांच बिजली कर्मियों को समन जारी करने का आदेश

ब्रह्मपुर की महिला की शिकायत पर कोर्ट ने लिया संज्ञान

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बक्सर/ब्रह्मपुर.

बक्सर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी बक्सर की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए बिजली विभाग के पांच कर्मचारियों के खिलाफ समन जारी करने का आदेश दिया है. यह आदेश ब्रह्मपुर निवासी एक महिला द्वारा दायर ””प्रोटेस्ट पिटिशन”” (विरोध याचिका) पर सुनवाई के बाद आया है. अदालत ने मामले में प्रथम दृष्टया अपराध पाते हुए सभी आरोपियों को 27 मई को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है. मामले की पृष्ठभूमि के अनुसार, शिकायतकर्ता धर्मशिला कुमारी (पिता- शंभू नट, निवासी ब्रह्मपुर) ने 20 अगस्त, 2023 को ब्रह्मपुर थाने में एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी. हालांकि, पुलिस ने इस मामले में 2 जनवरी 2024 को फाइनल रिपोर्ट दाखिल करते हुए केस को बंद करने की सिफारिश की थी. शिकायतकर्ता ने पुलिस की इस जांच पर असंतोष जताते हुए अदालत में ””प्रोटेस्ट पिटिशन”” दाखिल की, जिसे कोर्ट ने 28 फरवरी 2025 को स्वीकार करते हुए इसे ””शिकायत वाद”” के रूप में चलाने का आदेश दिया था. न्यायालय में सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता धर्मशिला कुमारी का शपथ पत्र दर्ज किया गया. इसके अतिरिक्त, मामले की पुष्टि के लिए तीन गवाहों दीपक सिंह, संजय सिंह और चंदन कुमार पांडेय के बयान भी दर्ज किये गये. केस डायरी और गवाहों के बयानों का अवलोकन करने के बाद, माननीय न्यायाधीश ने पाया कि आरोपितों के खिलाफ मामला चलाने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है. अदालत ने सभी पांच आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आइपीसी की निम्नलिखित धारा 323 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना धारा 341 गलत तरीके से रास्ता रोकना, धारा 504 शांति भंग करने के इरादे से अपमान करना. धारा 506 आपराधिक धमकी देना एससी-एसटी (पीओएस) एक्ट जातिसूचक शब्दों का प्रयोग और अपमान करने से जुड़ी गंभीर धाराएं तहत संज्ञान लिया है.

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Devendra Dubey

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