राजपुर
. प्रखंड के हरपुर ग्राम कचहरी में सरपंच फुटूचन्द सिंह की अध्यक्षता में छोटे-छोटे मामलों की सुनवाई की गयी. जिसमें कई घरेलू व आपसी विवाद को सुलझाया गया. जिसमें ग्राम कचहरी के उप सरपंच दुर्गा देवी, पंच माया देवी, वीर बहादुर सिंह, तेतरी देवी, सचिव सुनील कुमार मौजूद रहे. ग्राम कचहरी संचालन को लेकर सरकार के तरफ से जारी निर्देश के आलोक में बीपीआरओ ममता कुमारी ने पत्र जारी करते हुए सभी ग्राम कचहरी के लिए आवश्यक सुझाव दिया है कि अब सप्ताह में दो दिन मंगलवार एवं शुक्रवार को ग्राम कचहरी का संचालन अनिवार्य रूप से करना है. सरकार ने कोर्ट एवं थाना पर मुकदमों के दबाव को कम करने के लिए ग्रामीण स्तर पर संचालित इस ग्राम कचहरी को मजबूत बनाने के लिए पहले से ही इस तरह के व्यवस्था की गयी है. अधिकतर ग्राम कचहरी पर सचिव एवं न्याय मित्र के नहीं होने से मामले की सुनाई करने में परेशानी हो रही थी. अब विभिन्न पंचायत में रिक्त पदों पर सबकी बहाली कर दी गई है. ऐसे में पंचायती राज विभाग के तरफ से भी पंच सरपंचों का ध्यान आकर्षित किया गया है. अब इन ग्राम कचहरियों में भारतीय न्याय संहिता के तहत निर्णय सुनाए जाएंगे. नए कानून के तहत भारतीय न्याय संहिता की लगभग 40 धाराओं में सुनवाई करने का अधिकार दिया गया है. नया नियम में अश्लील कार्य एवं गाना गाना, लॉटरी कार्यालय रखना, आपराधिक बल का प्रयोग करना, किसी व्यक्ति का गलत ढंग से रोक रखने में आपराधिक बल का प्रयोग करने जैसे कई मामलों के अब ग्राम कचहरी सुनवाई करेगी. विशेष आवश्यकता होने पर ग्राम कचहरी कभी भी मामले की सुनवाई कर सकती है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है