ब्रह्मपुर हत्याकांड में आरोपी मनु कानू दोषी करार, सजा पर फैसला सुरक्षित
Published by : Suryakant Kumar Updated At : 22 May 2026 7:08 PM
सांकेतिक तस्वीर
Buxar News: जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश 8 सुनील कुमार सिंह की अदालत ने ब्रह्मपुर थाना कांड में आरोपी मनु कानू को दोषी करार दिया है. मामला 2024 का है, जिसमें रवि रंजन पाठक घर से पैसे लेने निकले थे और बाद में उनका शव बरामद हुआ था. अदालत ने सजा के बिंदु पर फैसला सुरक्षित रखा है, जिसे बाद में सुनाया जाएगा.
Buxar News(डॉ विष्णुदत्त द्विवेदी): जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश 8 सुनील कुमार सिंह की अदालत ने ब्रह्मपुर थाना कांड संख्या 18/2024 में कृष्णा ब्रह्म का रहने वाला मनु कानू को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर फैसला सुरक्षित है. जिसे बाद में सुनाया जाएगा.
मृतक के बड़े भाई ने दर्ज कराई थी एफआईआर
इस आशय की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक ददन कुमार सिंह ने बताया कि बरहमपुर थाना के गायघाट के रहने वाले रवि रंजन पाठक 13 जनवरी 2024 को घर से यह कह कर निकले थे कि कृष्णा ब्रह्म के मोनू कानू के पास बकाया पैसा लाने जा रहा हूं. लेकिन जब रात में घर नहीं लौटे तो परिजन खोजने लगे, दूसरे दिन उनकी मोटरसाइकिल बरामद की गई. जबकि रवि रंजन पाठक का शव मोनू कानू के घर के बगल में बरामद किया गया. उक्त मामले की प्राथमिकी मृतक के बड़े भाई भृगुनाथ पाठक ने दर्ज कराई थी.
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