जिले में 10 जून से शुरू होगा बिहार विशेष सर्वेक्षण व बंदोबस्त का कार्य

Updated at : 02 May 2024 10:19 PM (IST)
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जिले में 10 जून से शुरू होगा बिहार विशेष सर्वेक्षण व बंदोबस्त का कार्य

जिले में बिहार विशेष सर्वेक्षण व बंदोबस्त का कार्य लगभग 10 जून से शुरू कर दिया जाएगा. जिसको लेकर बंदोबस्त विभाग पूरी तैयारी में जुटा है

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बक्सर. जिले में बिहार विशेष सर्वेक्षण व बंदोबस्त का कार्य लगभग 10 जून से शुरू कर दिया जाएगा. जिसको लेकर बंदोबस्त विभाग पूरी तैयारी में जुटा है. जिसको लेकर विभाग प्रत्येक पंचायत स्तर पर शिविर का आयोजन किया जाएगा उस शिविर में भू-धारियों को पहुंचकर जमीन संबंधित आवश्यक कागजात दिखाने होंगे.इसकी सूचना पहले से सभी अंचलों को दी जाएगी ताकि वे अपने स्तर से क्षेत्र में इसे लेकर लोगों को जागरूक कर सकें. जिले के 1141 गांव में फिर से विशेष सर्वेक्षण व बंदोबस्ती का कार्य शुरू होगा.इससे सभी जिलों के समाहर्ता सह बंदोबस्त पदाधिकारी, अपर समाहर्ता व भूमि सुधार उप समाहर्ता समेत अन्य को अवगत कराया गया है. हालांकि, अभी तिथि निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन कहा गया है कि जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म होता है वैसे ही सर्वेक्षण का कार्य शुरू कर दिया जाए . इस दिशा में सभी प्रखंड में कार्ययोजना सभी प्रखंड को अविलंब की गई तैयारी के संबंध में रिपोर्ट देने को कहा गया है. विभाग के निदेशक ने इसके लिए गाइडलाइन जारी की है.कहा कि इस कार्य के लिए प्रत्येक अंचलों में एक-एक विशेष सर्वेक्षण व बंदोबस्त शिविर लगाया जाएगा.सभी शिविरों में एक-एक प्रभारी, दो सर्वेक्षण कानूनगो, दो लिपिक व अंचलों में प्रत्येक चार राजस्व ग्राम के लिए एक विशेष सर्वेक्षण अमीन को पदस्थापित किया जाएगा.विशेष सर्वेक्षण व बंदोबस्त का मुख्य उद्देश्य आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से डिजिटाइज्ड ऑनलाइन अधिकार, अभिलेखों एवं मानचित्रों का संधारण, संरक्षण एवं अपडेशन की प्रक्रिया की निरंतरता को बनाए रखना है.इसके बाद बंदोबस्त प्रक्रिया अंतर्गत भूमि की प्रकृति एवं उपयोग के अनुसार रैयतवार लगान निर्धारण किया जाता है. कोविड से बीच में बंद हो गया था काम बताया गया कि भू-अभिलेख व परिमाप निदेशालय द्वारा वर्ष 2019 में विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्ती करने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन कोविड-19 के प्रकोप से बीच में काम को बंद करना पड़ गया था.करीब चार वर्षों के बाद दोबारा इस कार्य को शुरू कराने का आदेश जारी कर दिया गया है. विभागीय नियमानुसार, शिविर में भू-धारियों को जमाबंदी संख्या का ब्योरा, मालगुजारी रसीद की कापी, खतियान का नकल (अगर उपलब्ध हो तो) दावाकृत भूमि से संबंधित दस्तावेज का ब्योरा व आधार कार्ड की कापी के साथ शिविर में उपस्थित होना पड़ता है. इसके अलावा आवश्यकतानुसार मृत जमाबंदी रैयत का मृत्यु प्रमाणपत्र और वंशावली प्रपत्र भी भरकर जमा करना होगा. क्या करते हैं अधिकारी भूमि विवाद के मामले को देखते हुए सरकार ने विशेष सर्वेक्षण का कार्य कराया जा रहा है. इसमें सभी उपकरण उच्च तकनीकी से लैस होंगे. इस सर्वे में जिले में सहायक पदाधिकारी 11, कानूनगो -22, लिपिक -22, अमीन -285 शामिल रहेंगे. सर्वे करने की तैयारी पूरी तरह से किया जा रहा है. लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद सर्वे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.

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