न्यायालय ने किया रिहा
Updated at : 06 May 2017 1:13 AM (IST)
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बक्सर, कोर्ट : राजपुर थाना कांड संख्या 1/2013 में आरोपित कुल पांच आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में न्यायालय द्वारा रिहा कर दिया गया. गौरतलब हो कि वर्ष 2012 में राजपुर थाना के सिसराढ़ गांव में सुग्रीव सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी, जिसमें पांच लोगों को आरोपित बनाया गया था. इस […]
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बक्सर, कोर्ट : राजपुर थाना कांड संख्या 1/2013 में आरोपित कुल पांच आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में न्यायालय द्वारा रिहा कर दिया गया. गौरतलब हो कि वर्ष 2012 में राजपुर थाना के सिसराढ़ गांव में सुग्रीव सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी, जिसमें पांच लोगों को आरोपित बनाया गया था. इस संबंध में बचाव पक्ष के अधिवक्ता रवि रंजन सिन्हा ने बताया कि आरोपितों के विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं होने के कारण संदेह का लाभ देते हुए न्यायालय द्वारा बरी किया गया है.
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