दो बाइक या चार रिक्शे से कर सकेंगे प्रचार

Updated at : 28 Apr 2017 11:42 PM (IST)
विज्ञापन
दो बाइक या चार रिक्शे से कर सकेंगे प्रचार

बक्सर : नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के लिए वाहन उपयोग की सीमा राज्य निर्वाचन आयोग ने तय की है. नप एवं नगर पंचायत के प्रत्याशियों के उपयोग के लिए अलग-अलग सीमा तय की गयी है. राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दुर्गेश नंदन ने इस सिलसिले में पत्र निर्गत किया है. पत्र के मुताबिक नप […]

विज्ञापन

बक्सर : नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के लिए वाहन उपयोग की सीमा राज्य निर्वाचन आयोग ने तय की है. नप एवं नगर पंचायत के प्रत्याशियों के उपयोग के लिए अलग-अलग सीमा तय की गयी है. राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दुर्गेश नंदन ने इस सिलसिले में पत्र निर्गत किया है. पत्र के मुताबिक नप के पार्षद पद पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी अपने निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत अधिकतम दो बाइक एवं एक हल्के वाहन का उपयोग प्रचार-प्रसार के लिए कर सकते हैं.

दो बाइक के स्थान पर चार रिक्शा का उपयोग प्रत्याशी को करने की छूट हैं. एक हल्के वाहन के स्थान पर भी चार रिक्शा का उपयोग कर सकते हैं. वहीं पंचायत चुनाव में आयोग ने निर्वाचन क्षेत्र की सीमा छोटी रहने के कारण प्रत्याशी चुनाव प्रचार में दो बाइक या चार रिक्शा का उपयोग कर सकते हैं या फिर एक बाइक दो रिक्शा का उपयोग कर सकते हैं. चुनाव के दौरान वाहनों के उपयोग के लिए निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति लेनी होगी. निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्गत परमिट को वाहनों पर चिपका कर रखना होगा.

ऐसे वाहनों को प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जब्त कर लिया जायेगा. गैर कानूनी तरीके या फिर गैर कानूनी कार्य में उपयोग लाने वाले वाहनों को जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर निर्वाची पदाधिकारी ने नामांकन के दौरान प्रत्याशियों को इसकी जानकारी दे दी है.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन