जेलर को तीन दिनों के अंदर कोर्ट में हाजिर होना होगा
Updated at : 22 Apr 2017 7:51 AM (IST)
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मामला वकालतनामे पर हस्ताक्षर के बदले 500 रुपये की मांग करने का बक्सर : बक्सर महिला जेल के जेलर को वकालतनामे पर हस्ताक्षर नहीं करना महंगा पड़ा. कोर्ट ने जेलर मो. जफर आलम के खिलाफ शो कॉज किया है. साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि तीन दिनों के अंदर कोर्ट में […]
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मामला वकालतनामे पर हस्ताक्षर के बदले 500 रुपये की मांग करने का
बक्सर : बक्सर महिला जेल के जेलर को वकालतनामे पर हस्ताक्षर नहीं करना महंगा पड़ा. कोर्ट ने जेलर मो. जफर आलम के खिलाफ शो कॉज किया है. साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि तीन दिनों के अंदर कोर्ट में हाजिर होकर जेलर को जवाब देना होगा. बता दें कि गुरुवार को बड़की सारिमपुर के रहनेवाले मो. इबरार ने महिला जेल में बंद अपने रिश्तेदार परवीन खातून का वकालतनामे पर हस्ताक्षर कराने के लिए जेल पहुंचा. जेल के सिपाही ने परवीन खातून ने वकालतनामे पर हस्ताक्षर कर दिया.
वहीं, जब महिला जेल के जेलर मो. जफर आलम की हस्ताक्षर की बारी आयी, तो उन्होंने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया. इस पर पीड़ित ने जेलर जफर से कई बार आग्रह किया, लेकिन जेलर ने हस्ताक्षर करने के लिए पैसे की मांग करने लगे. इस पर इबरार ने सीजेएम कोर्ट में जेलर के खिलाफ लिखित आवेदन दिया. सीजेएम ने मामले को संज्ञान लेते हुए तीन दिनों के अंदर कोर्ट में हाजिर होकर जवाब देने का आदेश दिया है.
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