पूर्व मंत्री ददन को राहत, 26 अक्तूबर को होगी सुनवाई

Published at :23 Sep 2016 4:39 AM (IST)
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पूर्व मंत्री ददन को राहत, 26 अक्तूबर को होगी सुनवाई

बक्सर, कोर्ट : मारपीट के एक मामले में पूर्व मंत्री व डुमरांव विधायक ददन यादव उर्फ ददन पहलवान को कोर्ट से गुरुवार को फिर राहत मिली. अब इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम 26 अक्तूबर को सुनवाई होगी. हालांकि मारपीट के इस मामले में कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर एक आरोपित […]

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बक्सर, कोर्ट : मारपीट के एक मामले में पूर्व मंत्री व डुमरांव विधायक ददन यादव उर्फ ददन पहलवान को कोर्ट से गुरुवार को फिर राहत मिली. अब इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम 26 अक्तूबर को सुनवाई होगी. हालांकि मारपीट के इस मामले में कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर एक आरोपित के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया.

पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम के न्यायालय में इस मामले पर सुनवाई शुरू की गयी. इस दौरान पूर्व मंत्री के वकील शिवपूजन लाल ने आवेदन देकर समय बढ़ाने का निवेदन किया. कहा कि इस मामले को लेकर हाइकोर्ट में एक आवेदन लंबित है. इस पर कोर्ट ने पूर्व मंत्री के आवदेन को स्वीकृत करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 26 अक्तूबर तय कर दी. वहीं, एक आरोपित को उपस्थित नहीं रहने के कारण वारंट जारी किया गया है. गौरतलब हो कि रामजी यादव द्वारा पूर्व मंत्री ददन यादव के खिलाफ मारपीट व हत्या के प्रयास की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.

मामले की सुनवाई में पूर्व में बक्सर न्यायालय द्वारा सभी धाराओं में संज्ञान लिया गया था. इसको लेकर पूर्व मंत्री द्वारा हाइकोर्ट में चुनौती दी गयी. पूर्व मंत्री के आवेदन पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने हत्या के प्रयास की धारा को हटा दिया था. इस मामले में पहलवान का कहना था कि जिस व्यक्ति ने जान से मारने का प्रयास एवं मरा हुआ समझकर छोड़ देने की प्राथमिकी दर्ज करायी थी, वह स्वयं घटना के कुछ ही मिनटों के बाद थाना में जाकर अपने हाथ से प्राथमिकी कैसे लिख सकता था. बाद में इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल किया गया, जहां से दिये गये आदेश के बाद एक बार फिर मामले की सुनवाई बक्सर व्यवहार न्यायालय में की जा रही है. इस संबंध में पूर्व मंत्री ददन यादव ने कहा कि मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है.

कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, वह मान्य होगा.
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