30 तक मिलेगा लाइसेंस

Published at :19 Sep 2016 4:02 AM (IST)
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30 तक मिलेगा लाइसेंस

तैयारी शुरू. उपद्रवियों को चिह्नित करने में जुटी पुलिस दुर्गापूजा व मुहर्रम को लेकर एसडीओ ने बैठक कर थानाध्यक्षों व पूजा कमेटियों को दिये कई दिशा निर्देश डुमरांव : 11 अक्तूबर को विजय दशमी व 12 अक्तूबर को मुहर्रम मनाया जायेगा. दोनों पर्वों पर शांति-व्यवस्था को लेकर प्रशासन सख्त है. सौहार्दपूर्ण व शांतिपूर्ण माहौल बनाये […]

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तैयारी शुरू. उपद्रवियों को चिह्नित करने में जुटी पुलिस

दुर्गापूजा व मुहर्रम को लेकर एसडीओ ने बैठक कर थानाध्यक्षों व पूजा कमेटियों को दिये कई दिशा निर्देश
डुमरांव : 11 अक्तूबर को विजय दशमी व 12 अक्तूबर को मुहर्रम मनाया जायेगा. दोनों पर्वों पर शांति-व्यवस्था को लेकर प्रशासन सख्त है. सौहार्दपूर्ण व शांतिपूर्ण माहौल बनाये रखने के लिए अनुमंडल प्रशासन ने दिशा-निर्देश जारी करते हुए नियमों का कड़ाई से पालन करने का फरमान जारी किया है. एसडीओ प्रमोद कुमार ने कहा कि सभी सीओ व थानाध्यक्षों को विधि-व्यवस्था के संधारण के लिए निर्देश दिये जा चुके हैं.
30 सितंबर तक सभी दुर्गापूजा समितियों व मुहर्रम कमेटियों को स्थानीय थाने में आवदेन देकर हरहाल में जुलूस का लाइसेंस प्राप्त कर लेना है. अवधि खत्म होने के बाद किसी को भी लाइसेंस निर्गत नहीं किया जायेगा. बगैर लाइसेंस प्राप्त किये पूजा व मुहर्रम के दौरान जुलूस निकालनेवालों पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी. बैठक में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों सहित सिविल व प्रशासनिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया. मुख्य रूप से डीएसपी केपी सिंह, डीसीएलआर अजीत कुमार, सीओ अमरेंद्र कुमार, इंस्पेक्टर एसएस ठाकुर, अनिल केसरी, विरेंद्र कुसवाहा, शमी अख्तर मौजूद थे.
उपद्रवियों की पहचान करने में जुटी पुलिस : निर्देशों के पालन को लेकर अनुमंडल के सभी थानाध्यक्ष उपद्रवियों की पहचान करने में जुट गये हैं. इसके लिए पुरानी व नयी फाइलों को खंगाला जा रहा है. चिह्नित उपद्रवियों की पहचान के बाद धारा-103 व 116 के तहत बॉन्ड भरवाया जायेगा. पुलिस सूत्रों के अनुसार अनुमंडल के सभी थानों में पिछले वर्ष 507 लोगों पर धारा 103 व 285 लोगों के खिलाफ धारा-116 के तहत कार्रवाई करते हुए बॉन्ड भराया गया था.
तय करना होगा जुलूस का रूट :
दुर्गापूजा व मुहर्रम के लिए लाइसेंस लेनेवाली समितियों को अपना रूट तय करना होगा. साथ ही नियमों का पालन करना होगा. यदि कोई नियम तोड़ता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
नियमानुसार पूजा समितियों को पंडाल की ऊंचाई, डीजे व लाउडस्पीकर, पंडाल के पास अग्निरोधक क्षमता का इस्तेमाल, बिजली के तार से पंडाल का सटा न होना, जुलूस के दौरान समय का पालन करना अनिवार्य रूप से बताया जा चुका है. इसके साथ ही रात 10 बजे के बाद डीजे व लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगायी गयी है.
बैठक में शामिल डुमरांव एसडीओ, एसडीपीओ व अन्य.
बिना लाइसेंस के जुलूस निकालने पर होगी कार्रवाई
बैठक में शामिल डुमरांव एसडीओ, एसडीपीओ व अन्य.
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