रेप के आरोपित बरी

Published at :22 Jun 2016 7:26 AM (IST)
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रेप के आरोपित बरी

नहीं मिला साक्ष्य बक्सर (कोर्ट) : जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मलिक ने रेप के मामले में नामजद आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. बताते चलें कि 3.6.2015 को बगेन गोला थाने में भादा की रहनेवाली शोभा देवी (काल्पनिक नाम) ने आरोप लगाया था कि जब वह शौच के लिए गयी […]

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नहीं मिला साक्ष्य
बक्सर (कोर्ट) : जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मलिक ने रेप के मामले में नामजद आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. बताते चलें कि 3.6.2015 को बगेन गोला थाने में भादा की रहनेवाली शोभा देवी (काल्पनिक नाम) ने आरोप लगाया था कि जब वह शौच के लिए गयी थी, तो गांव के रहनेवाले उमाशंकर पांडेय, लुकड़ी पांडेय एवं राजेश कर्मकर ने उसे पकड़ लिया तथा पास के खेत में ले जाकर जबरन मुंह काला किया.
इस संबंध में बचाव पक्ष के अधिवक्ता रविरंजन सिन्हा ने बताया कि साक्ष्य के अभाव में अभियुक्तों को बरी किया गया है.अलग-अलग मामलों में चार ने किया सरेंडर : नावानगर थाना कांड संख्या 150/2016 की अभियुक्त वीणा देवी उर्फ मीणा देवी तथा प्रीति कुंवर ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में समर्पण कर दिया. बताते चलें कि अभियुक्तों ने अन्य चार लोगों के साथ मिल कर विगत दो जून को बोधा राय को बुरी तरह मार कर जख्मी कर दिया था, जिससे बाद में उसकी मौत हो गयी थी.
वहीं, मुरार कांड संख्या 6/2015 के अभियुक्त धनजी यादव एवं शिव मंगल यादव ने मुख्य ने न्यायालय में सर्मपण कर दिया. दोनों आरोपित जमानत लेने के बाद वर्षों से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे थे, जिसके बाद न्यायालय द्वारा उनकी जमानत को रद्द कर दिया था.
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