दुष्कर्म के आरोपित को सात वर्षों की सजा

Published at :20 Mar 2016 4:28 AM (IST)
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दुष्कर्म के आरोपित को सात वर्षों की सजा

बक्सर, कोर्ट : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह उदय कुमार उपाध्याय ने अपहरण एवं दुष्कर्म के आरोपित को सात वर्षों की सजा सुनायी है. साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. दंड नहीं देने की स्थिति में अभियुक्त को एक माह की और सजा काटनी होगी. घटना बक्सर नगर थाने की […]

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बक्सर, कोर्ट : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह उदय कुमार उपाध्याय ने अपहरण एवं दुष्कर्म के आरोपित को सात वर्षों की सजा सुनायी है. साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. दंड नहीं देने की स्थिति में अभियुक्त को एक माह की और सजा काटनी होगी. घटना बक्सर नगर थाने की है. जब 26 फरवरी, 2014 को राजपुर थाना के बूढ़ाडीह की रहनेवाली रीमा कुमारी (काल्पनिक नाम) एमपी हाइस्कूल से इंटर की परीक्षा देकर लौटी रही थी,

जहां विद्यालय के दरवाजे पर खड़े अभियुक्त ने उसे कहा कि बोलेरो से उसे घर पहुंचा देगा. अभियुक्त राजपुर थाना के डिहरी गांव का मनु राय था, जहां से अभियुक्त लड़की को उत्तरप्रदेश के रेणुकूट ले गया तथा एक माह तक उसका बलात्कार किया. बाद में अभियुक्त को लड़की के साथ पुलिस ने किला के मैदान से गिरफ्तार कर लिया था. इसको लेकर भारतीय दंड विधान की धारा 366, 376 में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी, जिसमें न्यायालय ने कम-से-कम सजा सुनाते हुए सात वर्षों की सजा सुनायी है.

मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से अपर लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बहस में हिस्सा लिया.

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