ट्रेन छूटने पर रिफंड नहीं

Published at :13 Nov 2015 2:29 AM (IST)
विज्ञापन
ट्रेन छूटने पर रिफंड नहीं

बक्सर : भारत में यातायात के लिए रेल सुविधा का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है और इससे सबसे ज्यादा मध्यम व गरीब लोग जुड़े हैं. ऐसा इसलिए कि रेल सुविधा सस्ती होती है. इसका खर्च हर कोई वहन कर लेता है. लेकिन, रेलवे के नये किराया वापसी नियम से यात्रियों को बड़ा झटका लग […]

विज्ञापन

बक्सर : भारत में यातायात के लिए रेल सुविधा का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है और इससे सबसे ज्यादा मध्यम व गरीब लोग जुड़े हैं. ऐसा इसलिए कि रेल सुविधा सस्ती होती है. इसका खर्च हर कोई वहन कर लेता है. लेकिन, रेलवे के नये किराया वापसी नियम से यात्रियों को बड़ा झटका लग सकता है.

नये नियम से यात्रियों की जेब हल्की और टिकट वापस करना काफी महंगी साबित होगी. दरअसल भारतीय रेल ने 12 नवंबर, 2015 से टिकट वापसी प्रभार को दोगुना कर दिया है. यानी टिकट कैंसिल कराने पर अब पहले से दोगुना राशि काट ली जायेगी. इतना ही नहीं यदि गाड़ी खुलने के निर्धारित समय से चार घंटे पहले यदि आरक्षित टिकट कैंसिल कराते हैं, तो आपको रेलवे एक रुपया भी नहीं देगी.

इस नये नियम से यात्रियों में रेलवे के प्रति खासा उदासी देखने को मिल रही है. स्थानीय स्टेशन से रोजाना औसतन 70 टिकट रद्द किये जाते हैं. ऐसे में महीने में औसतन 2100 रेल टिकट रद्द कराने के
लिए यात्री पहुंचते हैं. पीआरओ अरविंद कुमार ने बताया कि ट्रेन विलंब रहने की स्थिति में टिकट वापसी प्रभार ट्रेनों के शिड्यूल टाइमिंग के अनुसार काटा जायेगा. टिकट वापसी के नये नियम से टिकट की दलाली करनेवाले गिरोहों और ट्रैवेल एजेंसियों के धंधे पर लगाम लगेगी.
ट्रेन छूटने के बाद टिकट वापसी पर नहीं मिलेगा पैसा : नया किराया वापसी नियम के लागू हो जाने के बाद अब यदि आपकी ट्रेन छूट गयी, तो रेलवे टिकट कैंसिल पर एक भी पैसा नहीं देगी. नियम के अनुसार गाड़ी खुलने के निर्धारित समय से चार घंटे पहले यदि आरक्षित टिकट कैंसिल कराते हैं, तो पैसा वापस नहीं होगा. उदाहरण के तौर पर यदि आपकी ट्रेन दोपहर 12 बजे है और यदि आप किसी कारणवश यात्रा रद्द कर देते हैं तथा टिकट कैंसिल सुबह आठ बजे के बाद कराने जाते हैं, तो रेलवे टिकट के लिए कोई राशि वापस नहीं करेगी.
आरएसी/वेटिंग टिकट पर राशि की वापसी नहीं : नये नियम के अनुसार यदि आपकी टिकट आरएसी/वेटिंग लिस्ट में है, तो आपको गाड़ी खुलने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले टिकट कैंसिल करानी होगी, वरना 30 मिनट के भीतर टिकट कैंसिल कराने पर कोई राशि वापस नहीं की जायेगी.
टिकट कैंसिल पर दोगुना कटेगा पैसा : बिना यात्रा वाले आरक्षित टिकट के कैंसिल पर अब दोगुना पैसा कटेगा. नियम के अनुसार एसी प्रथम श्रेणी का टिकट यदि 48 घंटे पहले कैंसिल कराते हैं, तो अब 240 रुपये कटेंगे. जबकि, पहले यह राशि 120 रुपये थी. इसी प्रकार विभिन्न समय सीमा के आधार पर पैसे काटे जायेंगे.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन