तेजाब हमले में पीड़ितों के नि:शुल्क इलाज के लिए इंजुरी बोर्ड गठित
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :27 Aug 2015 11:55 PM (IST)
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बड़ी राहत बक्सर, कोर्ट : सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार तेजाब हमला से पीड़ितों के इलाज के लिए निर्देशित क्रिमिनल इंजुरी कंपनसेशन बोर्ड का गठन किया गया है. गौरतलब हो कि जिला स्तर पर उक्त बोर्ड का गठन जिला विधिक सेवा प्राधिकार करता है. उक्त बोर्ड के अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मलिक नियुक्त […]
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बड़ी राहत
बक्सर, कोर्ट : सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार तेजाब हमला से पीड़ितों के इलाज के लिए निर्देशित क्रिमिनल इंजुरी कंपनसेशन बोर्ड का गठन किया गया है. गौरतलब हो कि जिला स्तर पर उक्त बोर्ड का गठन जिला विधिक सेवा प्राधिकार करता है.
उक्त बोर्ड के अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मलिक नियुक्त किये गये. जबकि कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में डीएम, पुलिस अधीक्षक एवं सिविल सजर्न नियुक्त किये गये हैं. तेजाब पीड़ितों को पूरी तरह इलाज की सुविधा प्रदान करने के क्षेत्र में पहल की गयी है, जिसमें पीड़ितों को दवा, खाने, रहने एवं तत्काल इलाज की सुविधा सरकारी एवं गैर सरकारी अस्पताल में मुफ्त किया जायेगा. पीड़ित व्यक्तियों को इलाज के बाद अस्पताल से प्रमाणपत्र भी निर्गत किया जायेगा, जिसके आधार पर वे क्षतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं. गौरतलब हो कि तेजाब हमला से पीड़ितों का शरीर एवं चेहरा जल जाने के कारण प्लास्टिक सजर्री कराने की आवश्यकता पड़ती है.
इसमें काफी खर्च आता है, लेकिन अब इसमें आये सभी खर्चो का वहन मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से प्राधिकृत समिति की अनुशंसा पर किया जायेगा. ज्ञातव्य हो कि चिकित्सा में आये खर्च की कोई भी अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गयी है. ऐसे में तेजाब पीड़ितों के लिए इसे एक बड़े राहत के रूप में देखा जा रहा है.
साक्ष्य के अभाव में बरी
बक्सर, कोर्ट. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रविशंकर तिवारी ने नावानगर कांड संख्या 18/2005 के अभियुक्त नथुनी पासवान, जितेंद्र राम एवं संतोष यादव को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. उक्त अभियुक्तों पर 30 हजार की लेवी मांगने का मामला चल रहा था.
लोक अदालत 12 को
बक्सर, कोर्ट. आपराधिक मामलों से संबंधित समझौते के लिए नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 सितंबर को व्यवहार न्यायालय में किया जायेगा.
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