बक्सर जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे चार कैदी किये गये रिहा

Updated at : 20 Dec 2019 6:18 AM (IST)
विज्ञापन
बक्सर जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे चार कैदी किये गये रिहा

बक्सर : बक्सर के जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे चार कैदियों को सरकार ने मुक्त कर दिया हैं. यह कार्रवाई पटना हाइकोर्ट और राज्य सरकार के आदेश पर किया गया है. सभी कैदी वास्तविक 14 वर्ष एवं परिहार लाभ का 6 वर्ष पूरा लिये हैं. उम्रकैद की सजा पर सुप्रीम कोर्ट की कई […]

विज्ञापन

बक्सर : बक्सर के जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे चार कैदियों को सरकार ने मुक्त कर दिया हैं. यह कार्रवाई पटना हाइकोर्ट और राज्य सरकार के आदेश पर किया गया है. सभी कैदी वास्तविक 14 वर्ष एवं परिहार लाभ का 6 वर्ष पूरा लिये हैं. उम्रकैद की सजा पर सुप्रीम कोर्ट की कई राय होने के बाद कैदियों को मिलने वाले परिहार लाभ बिहार में वर्ष 2011 के बंद पड़ा था. कई लोग वास्तविक 14 वर्ष एवं 6 वर्ष का परिहार लाभ होने के बाद भी वर्षों से जेल में बंद पड़े थे. इसमें अधिकांश वृद्ध थे, जिनको अपने दैनिक क्रिया क्रम में भी मुश्किलें हो रहीं थी.

बीते वर्ष सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने कुछ संगीन मामले को छोड़कर उम्र कैद की सजा प्राप्त कैदियों को लाभ देने पर लगाएं रोक को एक हद तक हटा लिया था. उम्र कैद प्राप्त सैकड़ों कैदियों ने अपने-अपने रिहाई को लेकर पटना हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. पटना हाइकोर्ट ने बिहार सरकार वास्तविक सजा प्राप्त 14 + 6 = 20 वर्ष पूरा होने पर मुक्त करने का आदेश दिया.
हाइकोर्ट और राज्य सरकार के आदेश पर किये गये रिहा
पटना हाइकोर्ट के आदेश पर राज्य दंडादेश परिहार पर्षद की बैठक हुई थी, जिसमें बक्सर सेंट्रल जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे चार कैदियों को रिहाई करने के लिए हाइकोर्ट में अपील की थी, जिसके बाद हाइकोर्ट ने सभी 4 कैदियों को छोड़ने का आदेश दिया, जिसमें बक्सर सेंट्रल जेल में बंद चार कैदी परम कुर्मी, राजकिशोर सिंह, शिवजी सिंह और सुतीक सिंह बताये जाते है. जेलर सतीश कुमार ने बताया कि हाइकोर्ट और राज्य सरकार के आदेश पर चार कैदियों को छोड़ा जायेगा. बता दें कि पिछले साल भी आठ कैदियों को हाइकोर्ट के आदेश पर छोड़ा जा चुका है.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन