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दो एएसआइ को नहीं मिली बेल, गये जेल

Updated at : 04 Dec 2019 7:55 AM (IST)
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दो एएसआइ को नहीं मिली बेल, गये जेल

बक्सर कोर्ट : अभियुक्तों के हाथों में हथकड़ी डाल ले जाने वाले दो एएसआइ को मंगलवार को कोर्ट ने हथकड़ी डाल जेल का रास्ता दिखा दिया. बक्सर न्यायालय में ऐसा पहली बार सुनने व देखने को मिला है जब एक साथ दो एएसआइ जेल भेजे गये . बताते चलें कि सिमरी थाना के गायघाट के […]

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बक्सर कोर्ट : अभियुक्तों के हाथों में हथकड़ी डाल ले जाने वाले दो एएसआइ को मंगलवार को कोर्ट ने हथकड़ी डाल जेल का रास्ता दिखा दिया. बक्सर न्यायालय में ऐसा पहली बार सुनने व देखने को मिला है जब एक साथ दो एएसआइ जेल भेजे गये .

बताते चलें कि सिमरी थाना के गायघाट के रहने वाले बबन राय के साथ उसी गांव के हरेंद्र राय एवं प्रदुम राय उर्फ राम प्रवेश राय ने मारपीट की थी. वर्तमान में हरेंद्र राय धनबाद रेलवे में एएसआइ के पद पर एवं प्रदुम्न राय उर्फ राम प्रवेश राय मधेपुरा में एएसआइ के पद पर नियुक्त हैं. उक्त घटना को लेकर सूचक ने सिमरी थाना में 17 जुलाई 1986 को कई अभियुक्तों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पुलिस को बताया गया था कि सूचक अपने खेत में हल जोत रहा था. तभी दोनों अभियुक्त अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट कर लहूलुहान कर दिये.
बचाने आये सूचक के पुत्र को भी अभियुक्तों ने मारकर जख्मी कर दिया था. घटना को लेकर सिमरी थाना में कांड संख्या 72 सन 1986 दर्ज करायी गयी थी. मामले को निष्पादित करने के लिए न्यायालय द्वारा कई बार अभियुक्तों को मौका दिया गया लेकिन वे बार-बार समय आवेदन देकर न्यायालय में उपस्थित होने से बचते रहे.
15 अप्रैल 2015 को अभियुक्तों के बेल बाउंड को खारिज कर दिया गया तथा उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किया गया था, बावजूद वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए. बाद में कोर्ट ने अभियुक्तों के खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश भी जारी किया था.
मंगलवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में अभियुक्तों के जमानत आवेदन को संचालित करते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि दोनों पुलिस विभाग मे अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं तथा छुट्टी नहीं मिलने के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे थे.
वहीं न्यायालय ने फटकार लगाते हुए कहा कि उनके चलते मामलों का निष्पादन विलंबित हो रहा था तथा न्यायालय का कीमती समय बर्बाद हुआ है. ऐसे में न्यायालय उनके जमानत के आवेदन को खारिज करता है. जिसके बाद दोनों दारोगा को केंद्रीय कारा भेज दिया गया.
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