आर्म्स एक्ट में दो वर्षों की सजा व चार हजार जुर्माना

Updated at : 20 Apr 2018 1:16 AM (IST)
विज्ञापन
आर्म्स एक्ट में दो वर्षों की सजा व चार हजार जुर्माना

बक्सर कोर्ट : एसीजेएम 7 रवींद्र कुमार राय के न्यायालय ने अवैध हथियार के मामले में आरोपित को दो वर्षों के कारावास की सजा सुनायी. साथ ही अलग-अलग धाराओं में कुल चार का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्त को दो माह अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे. मामला सिमरी थाना कांड संख्या 66, […]

विज्ञापन

बक्सर कोर्ट : एसीजेएम 7 रवींद्र कुमार राय के न्यायालय ने अवैध हथियार के मामले में आरोपित को दो वर्षों के कारावास की सजा सुनायी. साथ ही अलग-अलग धाराओं में कुल चार का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्त को दो माह अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे. मामला सिमरी थाना कांड संख्या 66, सन 2003 से संबंधित है. नौ मई 2003 को अपराध पर नियंत्रण लगाने के लिए पुलिस ने जिले में कई जगहों पर वाहनों की चेकिंग शुरू की थी.

वहां सिमरी थाने के रामदास राय डेरा के ओपी प्रभारी राम कृपाल सिंह ने जांच के दौरान फायरिंग की आवाज सुनी थी. इसके बाद उन्होंने पीछा करके राजपुर के रहने वाले विजय कुमार मिश्र को गिरफ्तार कर लिया था. आरोपित के पास पुलिस ने देसी लोडेड कट्टा एवं दो कारतूस बरामद किया था. सुनवाई में अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल सात गवाहों की गवाही को कलमबंद किया गया.

इसके बाद प्रस्तुत किये गये साक्ष्य एवं गवाहों की गवाही के आधार पर न्यायालय ने आरोपित को आर्म्स एक्ट की दफा 25 एवं 26 के तहत दोषी पाते हुए दो वर्ष के कारावास एवं दोनों धाराओं में दो- दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. जुर्माने की राशि नहीं दिये जाने पर अभियुक्त को दो माह अतिरिक्त जेल में बिताने पड़ेंगे.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन