योग गुरु रामदेव पर न्यायालय में परिवाद

Updated at : 27 Feb 2018 4:33 AM (IST)
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योग गुरु रामदेव पर न्यायालय में परिवाद

घृणा फैलाने एवं देशद्रोह का लगाया आरोप बक्सर कोर्ट : योग गुरु स्वामी रामदेव पर समाज में शत्रुता फैलाने, प्रतिकूल प्रभाव डालने एवं राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने को लेकर परिवाद संख्या 180(सी) 2018 दाखिल किया गया. परिवादी विकास कुमार पांडेय ब्राह्मण एकता मंच का जिलाध्यक्ष है. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में दाखिल […]

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घृणा फैलाने एवं देशद्रोह का लगाया आरोप

बक्सर कोर्ट : योग गुरु स्वामी रामदेव पर समाज में शत्रुता फैलाने, प्रतिकूल प्रभाव डालने एवं राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने को लेकर परिवाद संख्या 180(सी) 2018 दाखिल किया गया. परिवादी विकास कुमार पांडेय ब्राह्मण एकता मंच का जिलाध्यक्ष है. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में दाखिल किये गये परिवाद पत्र में योग गुरु रामदेव के अलावा निर्माता अजय देवगण, अभिनव शुक्ला, अभिषेक कुमार, निशिकांत राय, मनीष शर्मा, कुशल डावेरी, पूजा मंडोलिया, रमेश वोकाड एवं पटकथा लेखक राहुल पटेल को अभियुक्त बनाया गया है.
सोमवार को इसे लेकर पूरे न्यायालय में गहमागहमी का माहौल बना रहा. परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में यह आरोप लगाया है कि रामदेव के जीवन गाथा का नाट्य रूपांतरण को एक निजी चैनल पर सोमवार से शुक्रवार तक रात्रि में साढ़े आठ बजे से नौ बजे तक प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें ब्राह्मण वंश के विरुद्ध गलत एवं भ्रामक बातें दिखायी जा रही हैं. साथ ही ठाकुरों को (राजपूतों) को भी ब्राह्मणों के साथ-साथ झूठे लांछनों एवं अपमानित करने की भावना दिखाया गया है.
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहां अपनी गवाही में पीड़ित ने न्यायालय को बताया कि ग्वाले भारतीय समाज में पशुपालन किया करते थे तथा उक्त पशु के दूध को ब्राह्मण-ठाकुर एवं अन्य जाति के लोग भगवान के प्रसाद के लिए उपयोग करते थे. ऐसे में इनके द्वारा किसी भी तरह से समाज के अन्य लोगों को प्रताड़ित करने का कोई उदाहरण इतिहास के पन्नों पर दर्ज नहीं है. आरोपित ने न्यायालय को बताया कि उक्त सीरियल से जातीय घृणा, उन्माद फैलेगी जो भारतीय अखंडता के हित में अच्छा नहीं होगा. ऐसे में अभियुक्तों के विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए.
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